NCB ड्रग्स केस: शाहरुख के बेटे आर्यन खान जेल गए, अंतरिम जमानत पर सुनवाई शुक्रवार को
- ड्रग्स केस में फंसे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत आठ आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. हालांकि, कोरोना नियमों की वजह से आर्यन खान समेत ये सभी लोग जेल नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसके लिए RTPCR रिपोर्ट होना जरूरी है. ऐसे में एक दिन सभी को एनसीबी की कस्टडी में ही रहना होगा. वहीं आर्यन खान ने दो जमानत याचिका दाखिल की है, एक रेगुलर बेल की और दूसरी अंतरिम जमानत की. कोर्ट आर्यन की याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करेगा, ऐसे में अगर उन्हें कल जमानत मिल गई तो वे जेल जाने से बच जाएंगे.

मुंबई. ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की कस्टडी में चल रहे आर्यन खान से और पूछताछ की मांग ठुकराते हुए कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. हालांकि, आज की रात भी आर्यन को एनसीबी के ऑफिस में ही काटनी होगी क्योंकि जेल जाने से पहले कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट करानी जरूरी है. वहीं कोर्ट में आर्यन खान ने अंतरिम जमानत और रेगुलर जमानत दोनों की अर्जी लगा दी है जिस पर सुनवाई शुक्रवार को होगी. कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए कहा था कि दोनों पक्ष चाहें तो आज ही सुनवाई हो सकती है लेकिन सरकारी वकील के कड़े विरोध के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई अगले दिन के लिए टाल दी गई है.
शाहरुख के बेटे आर्यन को गुरुवार को एक बार फिर कोर्ट के सामने पेश किया गया था. ड्रग्स मामले में सुनवाई के दौरान एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक आरोपियों की कस्टडी मांगी थी. NCB के अनुसार क्रूज ड्रग्स केस में अबतक 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. चार अक्टूबर को भी इस मामले में सुनवाई हुई थी लेकिन आर्यन को जमानत नहीं मिली थी. कोर्ट ने तब 7 अक्टूबर तक कस्टडी में रहने का फैसला सुनाया था.
Aryan Khan Drugs Case: 11 अक्टूबर तक NCB ने कोर्ट से मांगी आर्यन खान की कस्टडी
एनसीबी ने 4 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट में बताया था कि आर्यन खान के फोन में कुछ आपत्तिजनक चीजें मिली हैं. जिसकी पूछताछ को लेकर कस्टडी 11 अक्टूबर तक कस्टडी में रखने की मांग कोर्ट से की गई थी लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रखने का फैसला दिया था. एनसीबी के अनुसार आर्यन के फोन में चैट के रूप में कई ऐसे लिंक्स थे जो इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग की तरफ इशारा करते हैं. एनसीबी ने कोर्ट में कहा था कि कई ऐसे कोर्ड नेम भी मिले हैं जिनका पता लगाने के लिए कस्टडी में रखना होगा.
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