राज कुंद्रा के वकील ने कहा- कंटेंट वल्गर था, लेकिन उसे पोर्न की कैटेगरी में नहीं डाल सकते

Smart News Team, Last updated: Thu, 22nd Jul 2021, 2:02 PM IST
राज के वकील ने कथित तौर पर कहा कि अश्लील सामग्री से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री भेजने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ए को लागू करना गलत है.
राज कुंद्रा के वकील ने कहा- कंटेंट वल्गर था, लेकिन उसे पोर्न की कैटेगरी में नहीं डाल सकते

मुंबई क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को पोर्न फिल्में बनाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें 23 जुलाई तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है. इसी के बाद से आए दिन इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. अब हाल ही में राज के वकील ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी फिल्मों को एडल्ट कहना गलत होगा. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार कुंद्रा के वकील, अबद पोंडा ने तर्क कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिया.

राज के वकील ने कथित तौर पर कहा कि अश्लील सामग्री से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री भेजने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 ए को लागू करना गलत है. कानून के अनुसार एक्चुअल इंटरकोस को ही पोर्न मानते हैं जबकि कुछ और सिर्फ अश्लील सामग्री है.

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उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कई वेब सीरीज हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, उसे वल्गर कंटेंट माना जाता है ना कि पोर्न. इसके अलावा राज कुंद्रा के वकील ने उनकी गिरफ्तारी पर भी  सवाल उठाए. वकील ने कहा कि उनक क्लाइंट की गिरफ्तारी तब होनी थी जब उनके बिना जांच आगे नहीं हो सकती थी, लेकिन इस केस में गिरफ्तारी के बाद उनकी जांच की जा रही है. राज कुंद्रा के वकील के अनुसार उनकी गिरफ्तारी कानून के दायरे में नहीं हुई है.

बता दें कि पुलिस के अनुसार राज इस मामले के मुख्य आरोपी हैं. ऐसे में अगर उनपर लगे सारे आरोप सच साबित होते हैं तो उन्हें 5 से 7 साल तक की सजा हो सकती है. राज कुंद्रा के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.  

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