यूपी सरकार ने सिनेमाहॉल को लेकर जारी की गाइडलाइन्स, ये होंगे नियम

Smart News Team, Last updated: Wed, 14th Oct 2020, 5:20 PM IST
  • यूपी की योगी सरकार ने 15 अक्टूबर यानी कल से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्‍टीप्‍लेक्‍स खोलने की अनुमति दे दी है.
यूपी सरकार ने जारी किए गाइडलाइन

यूपी की योगी सरकार ने 15 अक्टूबर यानी कल से शर्तों के साथ सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्‍टीप्‍लेक्‍स खोलने की अनुमति दे दी है. कोरोना पर काबू पाने के लिए 6 अक्‍टूबर को भारत सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देश के अनुपालन में यूपी के मुख्‍य सचिव ने गाइडलाइन जारी किया है. दिशानिर्देश के अनुसार सिनेमा, थियेटर और मल्‍टीप्‍लेक्‍स प्रबंधन से जुड़े लोगों एवं दर्शकों को कम से कम छह फुट की शारीरिक दूरी के नियम का पालन करना होगा.

साथ ही थर्मल स्‍क्रीनिंग, सेनेटाइजर, लाइन से दूरी बना कर एंट्री, बैठने की क्षमता का कुल 50 प्रतिशत सीटों पर बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग, साफ-सफाई और आरोग्‍य सेतु ऐप के उपयोग, एंट्री के समय शारीरिक दूरी के पालन करना होगा. 

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भीड़ नियंत्रण के लिए भी सख्त हिदायत दी गई है. सरकार नें गाइडलाइन में कहा गया है कि खान-पान की व्‍यवस्‍था और भीड़ नियंत्रण का खास ख्याल रखा जाए. दिशानिर्देशों का किसी भी व्‍यक्ति द्वारा उल्‍लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं भारतीय दंड विधान की संगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.

मालूम हो, 6 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी सलाह और सुझाव के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघरों के संचालन के लिए SOP जारी किया था. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ ही खोला जाएगा. मतलब जितने लोग बैठते हैं उनसे आधे लोग ही बैठेंगे.

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