बरेली की अदालत ने गोरखपुर की एसपी ट्रैफिक के खिलाफ जारी किया वारंट, जानें पूरा मामला

ABHINAV AZAD, Last updated: Sat, 4th Dec 2021, 4:21 PM IST
  • गोरखपुर की एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह को बरेली की स्थानीय अदालत ने पॉक्सो एक्ट से एक जुड़े मामले में वारंट जारी किया है. दरअसल, गोरखपुर की एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह पॉक्सो एक्ट के एक मामले में गवाह थी. लेकिन गवाह के तौर पर वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई.
(प्रतीकात्मक फोटो)

गोरखपुर. एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा. उसकी गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए हैं. दरअसल, उत्तर प्रदेश के बरेली की स्थानीय अदालत ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में यह आदेश जारी किया है. गौरतलब है कि मामला बरेली जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र का है. साल 2016 में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

दरअसल, इस मामले में तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक इंदु प्रभा सिंह विवेचक थी. लेकिन इस बीच इंदु प्रभा सिंह का बरेली से गोरखपुर तबादला हो गया. गोरखपुर तबादले के बाद इंदु प्रभा सिंह गवाही के लिए अदालत में पेश होने नहीं आई. इस दौरान अदालत ने इंदु प्रभा सिंह को चार दफा नोटिस भेजा. लेकिन इंदु प्रभा सिंह गवाही के लिए पेश नहीं हुई. जिसके बाद अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

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इस बीच विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनिल कुमार सेठ ने इस संबंध में गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी स्पष्टीकरण मांगा है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पाक्सो एक्ट से जुड़े संवेदनशील मामले में लापरवाही बरती जा रही है, जो क्षम्य नहीं है. साथ ही अदालत ने पांच साल पुराने मामले में लापरवाही के कारण सुनवाई लगातार टलने का हवाला देते हुए कहा कि अगर स्थगन अर्जी भेजी, तो कार्रवाई की जाएगी. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को मुकर्रर की है. बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के बरेली की स्थानीय अदालत ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में गोरखपुर की पुलिस अधीक्षक (यातायात) इंदु प्रभा सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.

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