इंदौर में जरा सी गलती पड़ेगी भारी, फिर सील हो सकता है शहर
- इंदौर में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट दी गई है. लेकिन प्रशासन ने इस दौरान सभी को सावधान रहने और कोविड गाइडलाइन का पालन करने को कहा है. किसी प्रकार की लापरवाही होने पर जिले को वापस सील किया जा सकता है.

इंदौर. 1 जून से इंदौर जिला अनलॉक कर दिया गया है. लेकिन प्रशासन ने सबको कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने को कहा है. साथ ही दुकानदारों को भी अपनी दुकान के बाहर गोला बनाने, सार्वजनिक दूरी का पालन करने, मास्क लगाने व सैनिटाइजर का प्रयोग करने को कहा गया है. अनलॉक होने के बाद किसी की जरी सी भी गलती भारी पड़ सकती है और शहर को फिर से सील किया जा सकता है.
कलेक्टर मनीष सिंह ने साफतौर पर कहा है कि अगर किसी दुकानदार ने कोवि़ड गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन नहीं किया, तो दुकानें सील कर दी जाएंगी. उन्होंने दुकानदारों से कहा है कि कुछ दिन हमारी टीम दुकानों के बाहर गोले बनाने में सहायता करेगी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर किसी गतिविधियों में ज्यादा उल्लंघन पाया गया. तो जिला फिर से सील कर दिया जाएगा.
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कोरोना मरीजों को लेकर तमाम एक्सपर्ट संस्थानों की रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले दिनों में कोविड के नए केस सामने आते रहेंगे. आईआईटी कानपुर और हैदराबाद की एक स्टडी ने अनुमान लगाया है कि मध्य प्रदेश में 15 जून तक कोरोना के 1500 केस रोज आ सकते है.
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वहीं सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर इनफेक्शियस डिजीज ने मध्य प्रदेश में कोरोना केस को लेकर अनुमान लगाया है कि 15 जून तक प्रदेश में 500 से 1400 तक कोरोना के नए केस रह सकते है. इसलिए यह वक्त सावधानी बरतने का है. कोरोना कर्फ्यू में मिली छूट के बाद भी लोगों को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है. जिससे संक्रमण के खतरे से बचा जा सके.
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