एमपी में नकली दवा-इंजेक्शन बेचने वालों को होगी उम्र कैद, रासूका के तहत कार्रवाई
- इंदौर में रेमडेसिविर और जरूरी दवाओं की काफी कालाबजारी हुई है. जिसमें कि अभी तक 21 लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई है. अब राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नकली दवा-इंजेक्शन का कारोबार करने वालों को उम्र कैद की सजा दिलाने का प्रावधान सरकार कर रही है.
इंदौर. इंदौर में नकली दवा का कारोबार करने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशी में पानी भरकर बेच रहे हैं. नकली इंजेक्शन से एक दंपती की मौत का मामला सामने आया है. ऐसे मामलों में गिरफ्तार हुई लोगों के खिलाफ पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई कर रही है. इंदौर जोन के आईजी ने भी कहा कि इसमें शामिल सभी आरोपियों के घर भी तोड़े जाएंगे.
जिस दंपती की मौत हुई उनके परिवार के लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले का पकड़ लिया. इन लोगों ने यह माना कि 20-20 हजार रुपये में पानी भरकर इंजेक्शन बेचा है. शहर के विजय नगर क्षेत्र में पकड़े गए 11 आरोपियों में से 6 पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है. कोरोनाकाल में इंदौर में रेमडेसिविर और अन्य जरूरी दवाओं की काफी कालाबजारी हुई है. जिसमें कि पुलिस ने अभी तक 21 लोगों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की है.
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार अब नकली रेमडेसिवर और अन्य नकली दवा-इंजेक्शन बेचने वालों को उम्र सजा दिलाने का प्रावधान कर रही है. यह बात राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है. उन्होंने आगे कहा कि कानून में संशोधन करने के लिए विधि विभाग से परामर्श ले रहे हैं. अभी एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है. इसे जल्द ही खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत भी लाया जाएगा. इसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है.
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