इंदौर: शादी समारोह में लगाने होंगे CCTV कैमरे, थाने में जमा होगी पैन ड्राइव

Smart News Team, Last updated: Tue, 6th Jul 2021, 3:09 PM IST
  • कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इंदौर में आयोजन कर्ता को शादी समारोह में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. इसके बाद अगले दिन पुलिस थाने में पेन ड्राइव भी जमा करानी होगी. इंदौर जिला प्रशासन ने इसके लिए आदेश जारी करते हुए यह भी कहा कि शादी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.
कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इंदौर में आयोजन कर्ता को शादी समारोह में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे. 

इंदौर. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए इंदौर प्रशासन ने शादी समारोह के लिए एक नया आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक शादी समारोह के दौरान 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. इसके अतिरिक्त आयोजन कर्ता को समारोह स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और उसके फुटेज की पैन ड्राइव थाने में जमा कराने होगी. साथ ही गेट पर एक फ्लैक्स लगाना होगा जिस पर कोरोना से बचाव की चेतावनी भी लिखी होगी.

आपको बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में इंदौर जिले काफी प्रभावित हुआ था. अब तीसरी लहर से बचने के लिए जिला प्रशासन द्वारा काफी सख्त और एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. इसलिए प्रशासन ने सभी होटल और मैरिज गार्डन संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने यहां निर्धारित संख्या के साथ ही वैवाहिक और अन्य आयोजन करें. इसमें कोविड प्रोटोकॉल हर हाल में जरूरी होगा. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग इतनी रखनी होगी कि खाने की मेज पर डिश भी दो गज की दूरी पर रखी जाए. 

जानकारी के अनुसार शादी समारोह में शामिल सभी अतिथियों को सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क पहनना अनिवार्य होगा. शादी में एक बार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. निर्धारित संख्या से ज्यादा लोग होने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर संबंधित होटल और मैरिज गार्डन संचालकों के साथ ही संबंधित आयोजकों के खिलाफ पुलिस द्वारा एक्शन लिया जाएगा. निगरानी के लिए होटल और मैरिज गार्डन संचालकों को सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा और शादी समारोहों के फुटेज की पेन ड्राइव अगले दिन संबधित थाने में जमा करानी होगी.

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इसके अतिरिक्त आयोजन कर्ता को प्रवेश द्वार पर कोरोना से बचाव की चेतावनी वाला कम से कम 4 फीट बाय 3 फीट आकार का फ्लैक्स बैनर लगाना होगा. भोजन सामग्री को भी दो गज की दूरी पर रखना होगा. मेहमानों की संख्या और रात 11 बजे तक की समय सीमा का पालन कराने की जिम्मेदारी मैरिज गार्डन और होटल प्रबंधन की होगी. इसका उल्लंघन होने पर आयोजनकर्ता के साथ साथ होटल- मैरिज गार्डन प्रबंधन के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनके संस्थान एक निश्चित अवधि के लिए बंद कर दिए जाएंगे.

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कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रित है. आने वाले समय में कोरोना संक्रमण नहीं फैले ये हम सबकी जिम्मेदारी है. इसके लिए विशेष सावधानी और सतर्कता रखने की जरूरत है. देखने में आ रहा है कि शादी वगैरह में तय संख्या से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं. लोग मास्क का उपयोग भी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं. कलेक्टर ने सभी होटल और मैरिज गार्डन संचालकों से कहा कि वे अपने यहां होने वाले समारोह में कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन करें और सबसे करवाएं.

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