इंदौर : 12 और 14 टायर वाले ट्राले अब नहीं ढो सकेंगे रेत, कलेक्टर ने लगाई रोक

Smart News Team, Last updated: Fri, 15th Jan 2021, 6:39 PM IST
  • पिछले दिनों नई रेत मंडी का दौरा करने पहुंचे कलेक्टर के सामने रेत व्यापारियों ने रॉयल्टी चोरी और ओवरलोडिंग रोकने की मांग उठाई थी. इस पर कार्रवाई करते हुए इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. बड़े वाहनों के जरिए रेत की ओवरलोडिंग कर रॉयल्टी की चोरी की जा रही थी.
इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह

इंदौर. इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने रेत की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं. दरअसल, पिछले दिनों नई रेत मंडी का दौरा करने पहुंचे कलेक्टर के सामने रेत व्यापारियों ने मांग की थी कि रॉयल्टी चोरी और ओवरलोडिंग रोकी जाए, क्योंकि इसके कारण ईमानदार रेत व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस पर कार्रवाई करते हुए इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. 

इस आदेश के तहत ऐसे 47 वाहनों की सूची भी जारी की गई है, जो रेत नहीं ढो सकेंगे. इनमें 12 और 14 टायर वाले ट्राले भी शामिल हैं. इन वाहनों के जरिए रेत की ओवरलोडिंग की जा रही थी और बड़े पैमाने पर रॉयल्टी की चोरी हो रही थी. इसके साथ ही कलेक्टर की जानकारी में यह तथ्य भी आया कि इन ट्राला मालिकों ने ज्यादा रेत भरने के लिए अपने वाहन में अतिरिक्त पतरे, तिरपाल से लेकर लकड़ी की रीप लगा रखी है. इन सबको भी हटाने के निर्देश खनिज विभाग को दिए गए हैं. जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद भी अगर ओवरलोडिंग और रॉयल्टी चोरी नहीं रुकती है तो प्रशासन ऐसे वाहनों को जब्त करने के साथ ही खदान मालिक, ट्रांसपोर्टर और संबंधित रेत व्यवसायी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाएगा. 

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पिछले दिनों कलेक्टर ने नई रेत मंडी का दौरा किया था, जिसमें ओवरलोडिंग रोकने की मांग की गई थी. इस प्रतिबंधात्मक आदेश से जहां ओवरलोडिंग रुकेगी वहीं सड़कें भी क्षतिग्रस्त होने से बचेंगी. क्योंकि अत्यधिक वजन वाले ट्राले सड़कों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और इससे  दुर्घटनाओं की भी संभावना बनी रहती है.

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