इंदौर: कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और नलिन यादव की जमानत पर सुनवाई आज

Smart News Team, Last updated: Fri, 15th Jan 2021, 2:28 PM IST
  • नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करने का है आरोप. एसपी खत्री ने कहा कि अभियुक्तों ने हिंदू समुदाय की मान्यताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर जेल भेजा गया है.
कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी

इंदौर. कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की गिरफ्तारी को लेकर हाल ही में कई आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक (पूर्व) विजय खत्री ने गुरुवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया. उन्होंने कहा कि मामले में आरोपी दो लोगों फारुकी और नलिन यादव ने उच्च न्यायालय में जमानत की अपील की है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होनी है. एसपी खत्री ने कहा कि फारुकी और उसके साथ गिरफ्तार साथियों के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. 

उन्होंने बताया कि जब यह पुष्टि नहीं की गई थी कि रिहर्सल या वास्तविक शो के दौरान विवादास्पद बयान दिए गए थे या नहीं, तो कुछ क्लिप थे, जहां वह आपत्तिजनक सामग्री का उच्चारण कर रहे थे, जिस पर हिंद रक्षक संगठन के सदस्यों ने संज्ञान लिया. उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है. एसपी खत्री ने कहा कि अभियुक्त ने हिंदू समुदाय की मान्यताओं पर ऐसी टिप्पणी की है और उसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. शिकायतकर्ता एकलव्य सिंह गौर की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील राजेश जोशी ने कहा कि इस मामले के दो आरोपी मुनव्वर फारुकी और नलिन यादव हैं. उन्होंने उच्च न्यायालय में जमानत की अपील की है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी. अदालत से अपील की गई है कि आरोपियों ने हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाओं को आहत किया है, जिससे अशांति पैदा हो सकती है.

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इससे पहले, एक जनवरी को तुकोगंज पुलिस स्टेशन में फारुकी के खिलाफ एकलव्य सिंह गौर की शिकायत और अन्य चार लोगों के खिलाफ कथित तौर पर एक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने और प्रशासन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी. फारुकी गुजरात के जामनगर जिले से हैं, लेकिन अब मुंबई में रहते हैं. इससे पहले अप्रैल में शिवसेना के पूर्व सदस्य रमेश सोलंकी ने मुंबई पुलिस में श्री राम और सीता माता का मजाक उड़ाने के लिए फारुकी के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज की थी.

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