इंदौर के व्यवसायिक संस्थान अब रात के 10 बजे तक खुल सकेंगे, आदेश जारी
- इंदौर के व्यापारियों एवं व्यवसायियों ने कलक्टर को इस संबंध में एक ज्ञापन दिया था, जिस पर विचार करते हुए कलक्टर ने यह रियायत दी है. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, अब व्यावसायिक गतिविधियां प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक संचालित की जा सकेंगी.
इंदौर. कोरोना के बढ़ते प्रकोप और कोरोना के मरीजों की आए दिन बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए इंदौर कलक्टर ने सभी व्यवसायिक संस्थानों को रात 8 बजे बंद करने के आदेश कुछ दिन पूर्व दिए थे. अब इसमें परिवर्तन करते कलक्टर ने इंदौर के व्यवसायियों को थोड़ी छूट देते हुए रात 10 बजे तक अपने व्यवसायिक संस्थानों को खुला रखने की इजाजत दी है.
इंदौर के व्यापारियों एवं व्यवसायियों द्वारा कलक्टर को इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया था, जिस पर विचार करते हुए कलक्टर ने यह रियायत दी है. रविवार, 6 दिसंबर को दिए इस अपडेटेड आदेश के अनुसार, इंदौर नगर निगम क्षेत्र एवं महू कैंटोनमेंट जोन के साथ-साथ नगरी क्षेत्र में दुकानों व व्यावसायिक संस्थानों को रात 10 बजे तक खुले रहने की रियायत दी गई है. इस संबंध में कलक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में दुकानें व्यावसायिक, संस्थान एवं रेस्टोरेंट आदि गतिविधियां संचालित करने की अनुमति रात्रि 8 बजे तक दी गई थी.
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अब यह गतिविधियां प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक संचालित की जा सकेंगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना जाएगा.
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