इंदौर में 9 साल पहले हुए एक हत्याकांड में 9 लोगों को कोर्ट ने किया बरी
- वर्ष 2011 में लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में संजय ठाकरे नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने सरपंच पति किशोर पटेल सहित अन्य 10 लोगों को इस हत्याकांड में आरोपी बनाया था. पुलिस ने 9 लोगों को कुछ दिनों में ही गिरफ्तार कर लिया था.
इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर में चर्चित संजय ठाकरे हत्याकांड मामले में जिला कोर्ट में करीब 9 साल बाद इस हत्याकांड में आरपी बनाए गए सभी नौ लोगों को बरी कर दिया है. बता दें कि वर्ष 2011 में लसूड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में संजय ठाकरे नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
पुलिस ने सरपंच पति किशोर पटेल सहित अन्य 10 लोगों को इस हत्याकांड में आरोपी बनाया था. पुलिस ने मौका मुआयना करने के बाद 9 लोगों को कुछ दिनों में ही गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे कर दिया था. आरोपियों में से एक व्यक्ति बलविंदर आज भी इस मामले में फरार चल रहा है. बाकी 9 आरोपियों को पकड़कर पुलिस ने न्यायालय में पेश करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे कर दिया था. करीब 9 वर्षों तक चले इस केस में कई गवाहों को पेश किया गया. इनमें कुल 28 गवाह कोर्ट के समक्ष पेश हुए थे, जिनमें मृतक के परिवार से लेकर पुलिस द्वारा बनाए गए गवाह भी शामिल थे.
इंदौर में तालाब में तैरती मिली 4 दिन पुरानी लाश, हत्या या आत्महत्या?
इन सभी के न्यायालय में बयान दर्ज किए गए. इन्हीं बयानों और तथ्यों के आधार पर जिला न्यायालय ने संजय ठाकरे हत्याकांड में जेल में बंद 9 आरोपियों को बरी कर दिया है. 9 साल चली लंबी लड़ाई के बाद बरी होने पर इन 9 लोगों ने अब राहत की सांस ली है.
अन्य खबरें
इंदौर पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपी पकड़े, सामान बरामद
इंदौर में गुंडा विरोधी अभियान : ड्रग पेडलर अजहर और शाहनवाज के मकान ध्वस्त
सीएम शिवराज ने कहा- इंदौर में नशे के कारोबारियों को पनपने नहीं दिया जाएगा
इंदौर में सड़क पर चिपकाए ममता बनर्जी के पोस्टर, पैरों तले रौंद रहे लोग