विद्युत विभाग कर रहा नेशनल लोक अदालत का आयोजन, पुराने प्रकरण निपटाने का लक्ष्य
- इंदौर: मध्यप्रदेश का बिजली विभाग कोरोनामहामारी के बीच पांच हजार पुराने प्रकरणों का निपटारा कर छह से सात करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसके लिए बिजली कंपनी ने नेशनल लोक अदालत के लिए यह लक्ष्य तय किया है.
इंदौर: मध्यप्रदेश का बिजली विभाग कोरोनामहामारी के बीच पांच हजार पुराने प्रकरणों का निपटारा कर छह से सात करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. इसके लिए बिजली कंपनी ने नेशनल लोक अदालत के लिए यह लक्ष्य तय किया है. लोक अदालत को लेकर कंपनी को उम्मीद है कि छूट की चाहत में उपभोक्ता लोक अदालत में शामिल होकर पैसा जमा करेंगे. बता दें, 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन तय किया गया है.
वहीं, नेशनल लोक अदालत में सबसे ज्यादा लक्ष्य इंदौर के लिए तय किया गया है. बिजली कंपनी ने सभी 15 जिलों के प्रभारी इंजीनियरों को इसके लिए तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए है. इंदौर क्षेत्र से करीब एक हजार प्रकरण लोक अदालत में पेश करने का लक्ष्य रखा गया है जबकि अन्य 15 जिलों से 300 से 400 प्रकरण निराकरण के लिए लोक अदालत में लाने के लिए कहा गया है. ये वे प्रकरण है जिनमें विद्युत चोरी से लेकर अन्य तरह की बकाया की मांग बिजली कंपनी ने निकाली है.
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नेशनल लोक अदालत तो लेकर इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि ऊर्जा विभाग के आदेशानुसार लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों में छूट प्रदान की जाएगी. इसमें प्री लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की बकाया राशि पर 40 फीसद छूट मिलेगी. साथ ही ब्याज पर सौ फीसद छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है. लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 25 फीसद छूट देने के साथ, शत-प्रतिशत ब्याज में छूट देने का फैसला लिया गया है. कंपनी इंदौर-उज्जैन संभाग में 43 स्थानों पर लोक अदालत आयोजित करने की तैयारी कर रही है.
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