हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, स्थानीय वकील का वकालतनामा नहीं होगा, तो नहीं सुनवाई

Smart News Team, Last updated: Wed, 11th Nov 2020, 7:24 PM IST
  • इंदौर: शहर के वकीलों के लिए एक बड़ी राहत भरी सामने आ रही है. दरअसल, जिसकी मांग अधिवक्ता काफी समय से कर रहे थे, आखिरकार हाईकोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है.
स्थानीय वकील के वकालतनामे के अभाव में केस डिफाल्ट में माना जाएगा

इंदौर: शहर के वकीलों के लिए एक बड़ी राहत भरी सामने आ रही है. दरअसल, जिसकी मांग अधिवक्ता काफी समय से कर रहे थे, आखिरकार हाईकोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि स्थानीय वकील का वकालतनामा नहीं लगा होगा तब तक उस केस की सुनवाई नहीं होगी. स्थानीय वकील के वकालतनामे के अभाव में केस डिफाल्ट में माना जाएगा. बता दें, इंदौर हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आसपास के कई जिले आते हैं, पहले जिलों के वकील बगैर किसी स्थानीय वकील से संपर्क करे, सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते थे, हालांकि, अब वह ऐसा नहीं कर सकेंगे. इंदौर से बाहर के वकीलों के लिए जरूरी होगा कि वे किसी स्थानीय वकील को साथ में रखें.

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इस हाईकोर्ट में कहा गया है कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर बेंच में किसी मामले की सुनवाई के लिए स्थानीय वकील का वकालतनामा लगा होना अनिवार्य होगा. इंदौर के अभिभाषक संघ में फिलहाल 6 हजार से ज्यादा सदस्य हैं, इनमें से ज्यादातर हाई कोर्ट और जिला कोर्ट दोनों जगह प्रैक्टिस करते हैं.

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