IIT इंदौर के छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांगी पीएचडी की डिग्री
- IIT इंदौर के वकील अभिषेक मालवीय ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौके के रूप में दो सप्ताह का समय मांगा है.
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) इंदौर के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है जिसमें लिखा है कि संस्थान ने व्यक्ति को उत्पीड़न का शिकार बनाया है. प्रस्तुत आरोप के ऊपर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से जवाब मांगा है.
जानकारी के अनुसार यह याचिका कॉलेज के पीएचडी स्टूडेंट द्वारा दायर किया गया है. हाईकोर्ट ने इस मामले में संस्था को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है. दायर याचिका में बताया गया है कि पीएचडी विद्वान के गाइड को बहुत सताया गया है. इतना ही नहीं पीड़ित ने संस्थान को उसकी डिग्री प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने की मांग भी की है.
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IIT इंदौर के वकील अभिषेक मालवीय ने जवाब दाखिल करने के लिए आखिरी मौके के रूप में दो सप्ताह का समय मांगा है. इसके अलावा, वकील अभिषेक मालवीय ने प्रस्तुत किया कि विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रतिवादी सात दिनों के भीतर याचिकाकर्ता जिनका नाम श्याम सिंह है के साथ एक बैठक की व्यवस्था करेंगे.
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याचिकाकर्ता श्याम सिंह के वकील पुष्यमित्र भार्गव को जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस अनिल वर्मा की खंडपीठ ने डॉ हेम चंद्र झा को दस्ती सर्विस द्वारा गाइड करने के लिए नोटिस तामील करने की छूट दी थी. चूंकि यह पूरा मामला देश के सर्वोच्च संस्थानों में से एक IIT से निकलकर आया है इसलिए इस केस को सुर्खियों में लाया जा रहा है. अब इस केस में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उत्तर दाखिल करने के लिए एक अंतिम अवसर दिया है.
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