इंदौर डीएम बोले, मास्क न पहनने पर लगेगा 200 से 400 रू. तक का जुर्माना

Smart News Team, Last updated: Tue, 23rd Mar 2021, 5:05 PM IST
  • राज्य में बढ़ते कोरोना के चलते अब शिवराज सरकार सख्त हो गई है. ऐसे में इंदौर शहर के डीएम मनीष सिंह ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि, शहरवासियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है. साथ ही मास्क न पहनने पर 200 रुपये से लेकर 400 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा. 
कलेक्टर मनीष सिंह, इंदौर (फाइल फोटो)

इंदौर: प्रदेश के साथ-साथ शहर में भी कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. जिसके चलते डीएम मनीष सिंह द्वारा पाबंदीयुक्त आदेश मंगलवार से लागू कर दिए गए हैं. इस सम्बन्ध में कलेक्टर ने कहा कि, यदि कोई व्यक्ति नाक के नीचे मास्क लगाकर घूमता हुआ पाया गया तो उससे 200 रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा और जो व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाएगा उससे 400 रूपये का जुर्माना लिया जाएगा. वहीं, जिस भी संस्थान/प्रतिष्ठान द्वारा नियमों का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसे तत्काल सील कर दिया जाएगा. इसके अलावा, जो भी संस्थान या लोग जुर्माना भरने में आनाकानी या विवाद करेंगे उन पर इलाके के सम्बंधित थाने में धारा 188 के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा.

डीएम मनीष सिंह ने कहा, अगर इस समय ही लापरवाही बरती जाएगी तो आने वाले समय में हालात और ख़राब हो सकते हैं. ऐसे में लोगों को जागरूक करना अतिआवश्यक है. साथ ही मास्क लगाने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आने वाले सात दिनों तक सुबह 11 बजे व शाम को 7 बजे सायरन बजाया जाएगा. 

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उन्होंने कहा कि, हमारा उद्देश्य है कि कोरोना के इस दौर में लोग बचाव को कवच बनाकर सभी लोग सुरक्षित व स्वस्थ रहें. मास्क लगाने के सही तरीके पर भी लोगों को समझाया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि यदि आप मास्क नहीं लगायेंगे तो खुद तो संक्रमित होंगे ही और दूसरों को भी संक्रमित करेंगे.

कलेक्टर मनीष सिंह ने टीकाकरण पर बात करते हुए कहा कि, अगले छह दिनों में सारे नगर निगम के सभी 19 जोन में माइक्रो स्तर पर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा. साथ ही सभी से अपील है कि जो लोग टीके का पहला डोज ले चुके हैं, वे टीके का दूसरा डोज भी अवश्य लें.

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