इंदौर: जिलाध्यक्ष सहित छह भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज

Smart News Team, Last updated: Wed, 9th Sep 2020, 11:10 PM IST
  • वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई बड़ी संख्या में कलश यात्रा में शामिल हुई थी महिलाएं सांवेर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सो में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित थी कलश यात्रा. 
भाजपा कार्यकर्ता

इंदौर। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित छह भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. विगत कुछ दिनों पहले सांवेर विधानसभा के अलग-अलग हिस्सों में भाजपा नेताओं द्वारा कलश यात्रा आयोजित की गई थी. जिसमें भाजपा नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया था.इस दौरान कोरोना काल मे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने के चलते पुलिस ने छह कार्यकर्ताओं सहित भाजपा के जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज किया है.

दरअसल पिछले कुछ दिनों से कलश यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था.किसी ने वीडियो क्लिप को पुलिस को भेज कार्यवाही किए जाने की मांग की. जिसके बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष सहित छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.इससे पहले, पुलिस ने 2 सितंबर को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली आयोजित करने के लिए 34 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

188 के तहत (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने के लिए अवज्ञा), 269 (लापरवाही से बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना) जीवन) और 270 (घातक बीमारी जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना है) की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है.

एक अन्य कार्रवाई में, इंदौर में पुलिस ने 31 अगस्त को 28 लोगों के खिलाफ एक विशेष समुदाय से एक सभा आयोजित करने और इंदौर के खजराना क्षेत्र में मोहर्रम पर जुलूस निकालने के लिए एक आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी. उनमें से छह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

जयपुर: 12 सितंबर से चलेगी 4 नई ट्रेनें, नार्थ वेस्टर्न रेलवे ने की घोषणा

पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) इंदौर हरिनारायणचारी मिश्रा ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए जुलूस, सभा और सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है. प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत दर्ज की गई थी. हालांकि इस संबंध में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि पुलिस और प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए. उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ उसी तरह से कार्रवाई करनी चाहिए जिस तरह से उन्होंने अन्य कार्यक्रमों के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की थी. सांवेर में कलश यात्रा के आयोजकों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत बुक किया जाना चाहिए. पुलिस ने जब राजेश सोनकर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कलश यात्रा का आयोजन नहीं किया जाने की बात कही. यह स्थानीय लोगों द्वारा आयोजित किया गया था.

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें