सड़क तैयार न होने पर हाईकोर्ट ने शासन और ठेकेदार कंपनी से मांगा जवाब
- मामला कालीबावड़ी होकर धामनोद तक जाने वाली 55 किमी लंबी सड़क का है. निरंजन डावर ने एडवोकेट धर्मेंद्र चेलावत के माध्यम से यह याचिका दायर की है.

इंदौर: लोक निर्माण विभाग पर हाईकोर्ट सख्त होता हुआ नजर आ रहा है .हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार कंपनी से पूछा है कि मार्च 2020 में जो सड़क बनकर तैयार हो जानी थी वह अब तक शुरू क्यों नहीं हुई. इस संबंध में आठ सप्ताह में लिखित जवाब देना होगा.
पूरा मामला मामला मनावर से कालीबावड़ी होकर धामनोद तक जाने वाली 55 किमी लंबी सड़क का है. निरंजन डावर ने एडवोकेट धर्मेंद्र चेलावत के माध्यम से यह याचिका दायर की है. इसमें कहा है कि उक्त सड़क बनाने का ठेका गुजरात की कंपनी को करीब एक अरब 11 करोड़ में दिया गया है.
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वहीं 26 सितंबर 2018 को हुए अनुबंध के मुताबिक इस सड़क को 28 मार्च 2020 तक तैयार हो जाना था लेकिन सड़क आज तक नहीं बन पाई. मार्ग की स्थिति भी बेहद खराब है. आए दिन ट्रैफिक जाम और दुर्घटना होती रहती है.कोर्ट ने शासन और ठेकेदार कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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