इंदौर: हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर राज्य सरकार सहित 7 को भेजा नोटिस

Smart News Team, Last updated: Fri, 14th Aug 2020, 11:10 AM IST
  • 30 जून को नगर निगम अधिकारी राकेश अयाची के यहां शादी से कोरोना संक्रमण का आरोप. शादी में वीवीआईपी समेत 400 लोग हुए थे शामिल. जनहित याचिका पर राज्य सरकार व 7 को भेजा गया नोटिस.
प्रतीकात्मक तस्वीर 

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में एक ऐसा मामला प्रकाश में आया है, जहां हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर 7 लोगों को नोटिस भेज दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस भेजते हुए जानकारी मांगी है.

दरअसल 30 जून को नगर निगम के अधिकारी राकेश अयाची के यहां शादी थी जिसमें वीवीआईपी सहित सैकड़ों लोग के इकट्ठा थे. काफी भीड़-भाड़ होने से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया. इसको लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई.

याचिका में नगर निगम अधिकारी के यहां शादी में 400 लोगों के इकट्ठा होने से शहर में तेजी से कोरोना संक्रमण का आरोप लगाया गया है. याचिका में कहा गया लॉकडाउन होने के बावजूद भी शादी में 400 लोग इकट्ठा हुए थे जिसके चलते शहर में तेजी से कोरोना संक्रमण फैला है.

सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी वैवाहिक समारोह में 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई थी. बावजूद इसके अपनी हनक का दुरुपयोग करते हुए शादी में 400 लोगों को इकट्ठा किया गया. साथ ही शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई. इसके अलावा अधिकतर लोग बिना मास्क के नजर आए.

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