इंदौर: मकान की पुताई मालिक, तो बाकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किराएदार की होगी!

Smart News Team, Last updated: Wed, 16th Sep 2020, 1:47 PM IST
  • इंदौर. शहर में अगले माह लागू हो जाएगा आदर्श किराएदारी अधिनियम, जिसके बाद मकान मालिक मनचाहे तरीके से बिना अनुमति के नहीं बढ़ा सकेंगे मकान का किराया. मप्र में नगरीय आवास एवं विकास विभाग की वेबसाइट पर दिए जा सकेंगे सुझाव.
प्रतीकात्मक तस्वीर 

इंदौर| राजधानी समेत पूरे प्रदेश में केंद्र का आदर्श किराएदारी अधिनियम-2020 (MTA) अगले दो महीने में लागू होने का आसार है. नए अधिनियम के तहत मकान मालिक और किराएदार की जिम्मेदारी बांट दी गई है. इस दौरान किराए वह किराएदार से संबंधित अलग निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं मकान मालिक को लेकर भी अलग-अलग निर्देश दिए गए हैं. जल्द ही शहर में यह अधिनियम लागू कर दिया जाएगा.

पहली बार मकान मालिकों और किराएदारों के बीच लिखित अनुबंध के साथ ही किराया तय होने से लेकर हर बड़ी से छोटी जिम्मेदारी तक तय होगी. साथ ही यह भी साफ होगा कि मकान या फ्लैट की पुताई कौन करवाएगा तो नल की टोटी से लेकर वॉश बेसिन और पंखे या खराब स्विच कौन बदलवाएगा.

इसके बाद भी मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी भी तरह का विवाद होने पर किराया प्राधिकरण और किराया न्यायालय सुनवाई करेगा. केंद्र की मंशा है कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ अधिनियम को लागू किया जाए. वहीं प्रदेश में पहले शहरी क्षेत्र में अधिनियम लाया जाएगा. आपको बता दें कि केंद्र की मंशा इसे अक्टूबर में ही लागू करने की है.

ये कराने होंगे मकान मालिक को काम

मकान, दरवाजे, खिड़की की पेटिंग, नलों के पाइप की मरम्मत और बदलवाने की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायरिंग और बड़े बिजली से जुड़े काम की जिम्मेदारी भी मकान मालिक की होगी.

किराएदार की जिम्मेदारी

नल, वॉशर और नलों को बदलने, टॉयलेट, वॉश बेसिन, गीजर, बॉथ टब, नाली सफाई जैसे कार्य की जिम्मेदारी किराएदार की होगी. इसके अलावा इलेक्ट्रिक सॉकेट, स्विच, पंखे और छोटे बिजली उपकरणों के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी किराएदार की होगी. इनके खराब होने पर इसकी मरम्मत किराएदार द्वारा ही कराई जाएगी.

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झगड़ा खत्म करने की कवायद

देशभर में मकान मालिक व किराएदारों के आपसी झगड़ों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एमटीए लागू करने की तैयारी में है. केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मप्र समेत सभी राज्यों में किराएदारी अधिनियम वाली गाइडलाइन भेजने के साथ ही 1 अक्टूबर से पहले आम लोगों के आवश्यक सुझाव सार्वजनिक पोर्टल पर डालने के निर्देश दिए हैं. मप्र में नगरीय आवास एवं विकास विभाग के विभागीय पोर्टल पर इस मॉडल टेनेंसी एक्ट (एमटीए) पर सुझाव के लिए डाला जाएगा.

यह होगा अधिनियम में

प्रत्येक जिले में किराया प्राधिकारी में डिप्टी कलेक्टर, रेंट कोर्ट के लिए अतिरिक्त कलेक्टर होंगे. हाईकोर्ट के परामर्श से सभी जिलों में किराया न्यायालय के संचालन के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नियुक्त होंगे. मकान मालिक और किराएदार का करारनामा उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों पर भी लागू होगा. किराएदार की मृत्यु के तत्काल बाद उत्तराधिकारी से जबरिया मकान खाली नहीं कराया जा सकेगा. मकान मालिक और किराएदार के बीच सहमति से ही किराया तय होगा. अधिनियम के लागू होने के बाद मकान मालिक अपनी मर्जी से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. अधिनियम लागू होने के बाद सिविल कोर्ट में अपील या वाद दायर नहीं हो सकेगा. मकान मालिक बिना डर के संपत्ति किराए पर दे सकेंगे.

 

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