इंदौर में अरबों के तंबाकु टैक्स घोटाला आरोपी किशोर वाधवानी को हाईकोर्ट से जमानत

Smart News Team, Last updated: Sat, 15th Aug 2020, 9:10 AM IST
  • इंदौर में अरबों रूपए के तंबाखू  घोटाले के आरोपी किशोर वाधवानी को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 10 लाख रूपए के मुचलके पर आज जमानत दे दी.लेकिन देश छोड़़कर नहीं जा सकेगे वाधवानी
प्रतीकात्मक तस्वीर

इंदौर: पान मसाले के छापों में डीजीजीआई द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ‘कर्क’ के तहत वाधवानी को 16 जून को मुंबई की एक होटल से गिरफ्तार किया गया था. मामले में उसके सहयोगी संजय माटा, विजय नायर, अशोक डागा और अमित बोथरा को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया था.

ऑपरेशन के तहत पान मसाले के छापों में शुरुआत में 233 करोड़ की टैक्स चोरी की बात सामने आई थी. मुख्य षड्यंत्र कर्ता किशोर वाधवानी के ठिकानों पर दबिश दी गई तो टैक्स चोरी का आंकड़ा बढ़कर 500 करोड़ के पार पहुंच गया था. मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अरबों रुपए के सिगरेट, गुटखा टैक्स घोटाले के आरोपी किशोर वाधवानी को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत का लाभ मिल गया है.

हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि बाहर आने के बाद वाधवानी इस केस से जुड़े किसी भी गवाह को प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे. जांच एजेंसी जब भी पूछताछ के लिए बुलाएगी तो जाना होगा. पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा.बगैर अनुमति देश छोड़कर नहीं जाएंगे.

जस्टिस विरेन्द्र सिंह की कोर्ट ने जमानत आदेश जारी किए हैं.वाधवानी की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने पैरवी की थी. जमानत अर्जी में उल्लेख किया था कि गिरफ्तारी को 50 दिन हो चुके हैं। ट्रायल प्रोग्राम लंबा चलेगा। वैसे भी इस केस से जुड़े दो आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। जिस जगह विष्णु एसेंस नामक फैक्ट्री थी उस जमीन का केवल याचिकाकर्ता मालिक है. वह उस फर्म में किसी तरह का पार्टनर नहीं है.

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