मध्य प्रदेश में जहरीली शराब के मामलों में 20 लाख रुपये जुर्माना और मौत की सजा

Smart News Team, Last updated: Wed, 11th Aug 2021, 12:49 PM IST
  • मध्य प्रदेश विधानसभा ने एमपी एक्साइज विधेयक 2021 पारित कर दिया है. जिसके तहत प्रदेश में जहरीली शराब के मामलों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 20 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है.
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)

इंदौर: मध्य प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को एमपी एक्साइज बिल 2021 पारित कर दिया है. राज्यपाल के मंजूरी के बाद ये कानून में तब्दील हो जाएगा. इसके तहत प्रदेश में जहरीली शराब के मामलों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 20 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है. इसके कानून बन जाने से प्रदेश में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या में कमी आएगी. राज्य सरकार ने ये कदम हाल के घटना को देखते हुए उठाया है. हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर में कथित रूप से जहरीली शराब के सेवन से 12 लोगों की मौत हो गयी थी.

इस बिल के मुताबिक, जहरीली शराब के सेवन से शारिरिक क्षति होने पर पहली बार में न्यूनतम 2 से अधिकतम 8 साल तक की जेल की सजा है और न्यूनतम 2 लाख रुपये तक का जुर्माना है. वहीं दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम 10 साल से अधिकतम 14 साल तक जेल और न्यूनतम 10 लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है.

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मिली जानकारी के मुताबिक सदन में इस बिल को प्रदेश के वाणिज्यकर मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया था. इस बिल पर कोई बहस नहीं हुई और विधेयक को पारित कर दिया गया. जब ये बिल सदन में पेश किया गया था राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही थी.

 

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