MP: 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पेंशन, पुरानी पेंशन की मांग निरस्त

Smart News Team, Last updated: Tue, 26th Jan 2021, 7:14 PM IST
  • मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को वित्त विभाग ने निरस्त कर दिया. जिसके बाद प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी.
वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के आवेदनों को निरस्त किया. प्रतीकात्मक तस्वीर

इंदौर. मध्य प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी. नए स्कीम के अंदर आने वाले कर्मचारियों पे पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग को लेकर आवेदन दिए थे. जिसे मध्य प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने निरस्त कर दिया है. वित्त विभाग ने इसकी जानकारी दी. जिसके बाद नई पेंशन स्कीम में आने वाले 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी. 

इस बारे में वित्त विभाग ने कहा कि प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद 2 लाख 50 हजार से ज्यादा कर्मचारी सेवा में आ चुके हैं जो पेंशन नियम के दायरे में नहीं आते हैं. इनमें से करीब 2 लाख 25 हजार अध्यापक और 25 हजार से ज्यादा पंचायत सचिव हैं जिन पर न्यू पेंशन स्कीम लागू है. वित्त विभाग ने बताया कि प्रदेश में जिल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना है, उनसके ज्यादा संख्या नई पेंशन स्कीम वालों की है.

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मिली जानकारी के अनुसार, पुरानी पेंशन लागू करने के लिए भोपाल, ग्वालियर, शाजापुर, शिवपुरी, मंदसौर, उज्जैन, रीवा, दतिया, नीमच और रायसेन जिले के शिक्षक और कर्मचारियों ने आवेदन दिए थे. जिला शिक्षा अधिकारियों ने सभी आवेदनल लोक संचालनालय भेजे थे. जिसके बाद लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने वित्त विभाग को पत्र लिखा था.

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लोक शिक्षण आयुक्त ने इस पत्र में पूछा था कि क्या परिवार पेंशन नियम 1972 के दायरे में लाकर लाभ देने के लिए एनपीएस के तहत 15 सालों में हुई कटौती को जीपीएफ में जमा कराया जा सकता है. इसके जवाब देते हुए वित्त विभाग ने कहा था कि राज्य में पेंशन नियम 1972 लागू नहीं है. इसके बाद पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के आवेदनों को निरस्त कर दिया गया.

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