MP में 1 सितंबर से शराब की दुकानों में मिलेगा बिल, नकली शराब पर नकेल कसेगी शिवराज सरकार

Smart News Team, Last updated: Fri, 20th Aug 2021, 5:50 PM IST
  • मध्य प्रदेश में अब शराब दुकानों पर शराब लेने पर ग्राहक को बिल भी दिया जाएगा. यह नया नियम 1 सितंबर से लागू होगा. इस नए नियम से प्रदेश सरकार अवैध शराब पर नकेल कस सकेगी.
MP में 1 सितंबर से शराब की दुकानों में मिलेगा बिल, नकली शराब पर नकेल कसेगी शिवराज सरकार (प्रतिकात्मक फोटो)

इंदौर: मध्य प्रदेश में अब शराब दुकानों पर शराब लेने पर ग्राहक को बिल भी दिया जाएगा. यह नया नियम 1 सितंबर से लागू होगा. इस नए नियम से प्रदेश सरकार अवैध शराब पर नकेल कस सकेगी. हालांकि यह बेल कंप्यूटराइज नहीं होगा बल्कि यह बिल कैश मेमो के रूप में दुकान संचालक हाथ से बनाकर अपने ग्राहक को देगा. इस बिल में कई सारी जानकारी लिखनी होगी. जैसे दिन, दिनांक, शराब के ब्रांड का नाम, रुपए और मात्रा. इसके अलावा इस बिल पर आबकारी अधिकारी का नाम और नंबर भी अनिवार्य रूप से लिखा जाएगा.

गौरतलब है कि प्रदेश की शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बिक रहे थे. इसके अलावा जहरीली शराब व अवैध शराब पीने से मौत के मामले भी बढ़ रहे थे. इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए प्रदेश सरकार ने 1 सितंबर से शराब लेने पर बिल की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. इस बिल के तहत ग्राहक अपनी शिकायत आसानी से कर पाएंगे. इस बिक के मिलने से ग्राहक को शराब निर्धारित मूल्य पर ही मिलेगा. उन्हें अधिक पैसा शराब खरीदने के लिए नहीं देना होगा.

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बता दें कि दुकानदार को लाइसेंस धारी कैश मेमो बुक प्रिंट करानी होगी. जिसे उन्हें संबंधित जिले के जिला आबकारी कार्यालय में प्रमाणित भी कराना होगा. बिल बुक का कार्बन कॉपी को करीबन शराब दुकान के लाइसेंस अवधि की समाप्ति अर्थात 31 मार्च 2022 तक रखना अनिवार्य है. इसके अलावा कैश मेमो पर अधिकृत अधिकारी का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया गया. ग्राहक को शराब का बिल मतलब कैश मेमो ना दिए जाने पर ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है. जिसके तर्ज पर संबंधित दुकान मालिक पर कार्रवाई होगी.

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