मध्य प्रदेश: ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पैरिवी के लिए नामी वकीलों को भेजेगी हाइकोर्ट

Somya Sri, Last updated: Thu, 2nd Sep 2021, 10:31 AM IST
  • मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट में कांग्रेस अब अभिषेक मनु सिंघवी और इंद्रा जयसिंह नामचीन वकीलों को भेजना चाहती है. इसका पूरा खर्च मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उठाएंगे.
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ (फाइल फोटो)

इंदौर: मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट में चल रही केस पर एमपी कांग्रेस बड़े से बड़े वकील खड़े करने की सोच रही है. जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अब कोर्ट में नामचीन वकीलों को भेजना चाहती है. इसके लिए एमपी कांग्रेस ने वकीलों के नाम का ऐलान भी कर दिया है. अभिषेक मनु सिंघवी और इंद्रा जयसिंह कांग्रेस की तरफ से हाई कोर्ट में एमपी ओबीसी रिजर्वेशन मुद्दे पर पैरवी करेंगे. इसका पूरा खर्च मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उठाएंगे.

मालूम हो कि इस मुद्दे पर 1 सितंबर को सुनवाई हुई थी. जहां सरकार की शिवराज सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा. इसके साथ ही मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने भी दलीलें दीं. बता दें कि सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट जनरल पुरुषेन्द्र कौरव ने कई उदाहरण देकर कहा कि सरकार चाहती है कि राज्य में ओबीसी को 27 फ़ीसदी आरक्षण मिले.

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इस मामले पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि, "कोर्ट ने 20 सितंबर की तारीख को अंतिम सुनवाई के रूप में निश्चित किया है. कोर्ट ने कहा हम याचिका के पक्ष और विपक्ष दोनों को अलग अलग सुनेंगे. उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएंगी. 20 सितम्बर के दिन होने वाली सुनवाई में हम एक बार फिर सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने रखेंगे. हमें विश्वास है फैसला सरकार के पक्ष में आएगा. अगर कोई दिक्कत आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. ओबीसी को 27% आरक्षण मिले इसे लेकर शिवराज सरकार पूरी तरह से संकल्पित है, इसमें कोई कसर हम बाकी नहीं छोड़ेंगे."

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