नाबालिग के साथ 3 साल लिव-इन, बच्चा होने के बाद पहुंचा जेल, पढ़ें कोर्ट ने क्यों किया बरी

इंदौर. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने 15 साल की लड़की से दुष्कर्म मामले में 25 साल के आरोपी को बरी कर दिया है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लड़की अपनी इच्छा से लड़के के साथ गई थी. पीडिता को अच्छी तरह पता था की वह क्या कर रही है. इस मामले में दोनों की हामी होने के कारण लड़के के खिलाफ दुष्कर्म जैसा मामला नहीं बनता. यह मामला तीन साल पहले 2018 में माहिदपुर थाने में दर्ज हुआ था, उस समय लड़के की उम्र 22 साल थी और लड़की का उम्र 15 साल थी.
दरअसल 2018 में माहिदपुर थाने क्षेत्र की लड़की अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी. लड़की के पिता ने माहिदपुर थाने में अपने बेटी के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी. आज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दिया. तीन साल बाद 2021 जुलाई में पुलिस ने लड़की को खोज निकाला. पुलिस को लड़की सूरत में मिली. लड़की वहां अपने प्रेमी के साथ रह रही थी. पुलिस दोनों को सूरत से वापस अपने साथ ले आई. पीडिता का एक बच्चा भी है.
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इस मामले में सबसे बड़ा मोड तब आया जब पीडिता जिसके साथ घर से भागकर तीन साल से साथ रही थी उसपर आरोप लगा दिया कि युवक झूठा वादा करके सूरत ले गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए. पुलिस ने युवक पर लड़की के अपहरण कर दुष्कर्म मामले में आरोप दर्ज करते हुए युवक को 30 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मामला जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के पास पहुंचा. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए लड़के को दुष्कर्म के आरोप से बरी करते हुए कहा कि दोनों अपने सहमति से एक दूसरे के साथ घर से भागे थे. और दोनों अपनी इच्छा के मुताबिक एक दूसरे के साथ रह रहे थे. लड़की को भी अच्छी तरह पता था की वह क्या कर रही है. ऐसे में लड़के के ऊपर दुष्कर्म का मामला नहीं बनता.
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