MP धर्मांतरण कर शादी करने पर होगी सजा, राज्यपाल ने अध्यादेश को दी मंजूरी

Smart News Team, Last updated: Sun, 10th Jan 2021, 11:02 PM IST
  • शनिवार को आनंदीबेन पटेल ने जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने पर दंड के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके तहत धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने पर दस साल तक की सजा का प्रावधान किया है. मध्य प्रदेश राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग के अपर सचिव ने अध्यादेश राजपत्र अधिसूचना को को जारी किया है.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने पर दंड के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है.(फाइल फोटो)

इंदौर. शनिवार को आनंदीबेन पटेल ने जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने पर दंड के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके तहत धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने पर दस साल तक की सजा का प्रावधान किया है. मध्य प्रदेश राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग के अपर सचिव ने अध्यादेश राजपत्र अधिसूचना को को जारी किया है.  

राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार यह अध्यादेश कानून के तौर पर प्रदेश में लागू कर दिया गया है. अब अगर कोई जबरन, भयपूर्वक, डरा- धमका कर, प्रलोभन देकर और बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाता है तो उस पर इसी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस कानून के तहत शादी तथा किसी अन्य किसी धोखाधड़ी से तरीके धर्मांतरण करने पर अधिकतम 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए तक का जुर्माने किया जा सकता है.

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इस अध्यादेश ने अनुसार किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नाबालिगों के धर्मांतरण करने से दो से 10 साल की कैद होगी और उस पर 50,000 रुपए जुर्माने किया जाएगा. इस कानून के तहत पीड़ित के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या संरक्षक और भाई-बहन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वहीं धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले जिला प्रशासन के पास आवेदन करना होगा. इस मामले में पीड़ित महिला कानून के तहत रखरखाव के लिए भत्ता देना होगा. अगर शादी को लंबा समय हो गया है पति पत्नी की संतान है तो बच्चे पिता की संपत्ति के हकदार होंगे.

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