मुनव्वर फारूकी के दोस्त सदाकत खान की जमानत याचिका खारिज
- मुनव्वर फारूकी शनिवार को जेल से रिहा हुआ था, वहीं इंदौर की सत्र अदालत ने आयोजकों में से एक सदाकत खान को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

इंदौर: हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में बीजेपी के विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर एक जनवरी को मुनव्वर फारूकी समेत छह लोग गिरफ्तार हुए थे. जिसमे से एक नाबालिग को 9 जनवरी को ही जमानत मिल गई थी और उसे रिहा कर दिया गया था.
वही सुप्रीमकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने पर मुनव्वर फारूकी शनिवार रिहा हुए थे, वहीं मुनव्वर फारूकी के दोस्त के मामले में इंदौर की सत्र अदालत ने आयोजकों में से एक सदाकत खान को जमानत देने से इनकार कर दिया है. इंदौर पुलिस ने सदाकत खान को फारूकी और चार अन्य को गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार किया है.
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इन सारे लोगों पर कॉमेडी शो के नाम पर हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. सदाकत की गिरफ्तारी के बारे में तब पता चला जब उसे कोर्ट में पेश किया गया. खान को पुलिस ने तब गिरफ्तार किया जब वो फारूकी और चार अन्य लोगों से थाने में मिलने की फिराक में था.
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मालूम हो कि इंदौर में 2 जनवरी को इस कॉमेडी शो का आयोजन हुआ था और सदाकत खान आयोजकों में से एक था. सरकारी अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रा ने कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यतेंद्र कुमार गुरु की अदालत में सदाकत खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. आदलत ने मामले को गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. फिलहाल इस मामले में नलिन यादव, प्रखर व्यास, एडविन एंथोनी और सदाकत खान इंदौर की केंद्रीय जेल में बंद हैं.
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