नगर निगम के अधिकारी ने तोड़ा नियम, शादी में बुलाए 400 से अधिक लोग, 7 को नोटिस

Smart News Team, Last updated: Sat, 15th Aug 2020, 8:15 AM IST
  •  कोरोना संक्रमण के चलते वैवाहिक कार्यक्रमों व अन्य किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों में गिने चुने लोगों को ही अनुमति दी जानी थी. मगर अधिकारियों द्वारा सरकार के इस निर्णय को नहीं माना गया और उन्होंने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए 40 के स्थान पर 400 लोगों को समारोह में आमंत्रित कर दिया.
प्रतीकात्मक तस्वीर 

इंदौर के नगर निगम अधिकारी राकेश अयाची के यहां पर गत 30 जून को शादी समारोह का आयोजन हुआ था. जिसमें उन्होंने समारोह आयोजित करने का प्रार्थना पत्र भी जिला प्रशासन को देते हुए सिर्फ 50 लोगों की ही अनुमति मांगी थी. मगर उन्होंने हठधर्मिता दिखाते हुए 50 के स्थान पर शून्य के अभाव को न मानते हुए 400 लोगों को आमंत्रण पत्र भेज दिया.

एक जनहित याचिका इस संबंध में दायर की गई. जिसे न्यायालय ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई कर दी. जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि 400 लोगों के इखट्टा होने से शहर में तेजी से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। बताया गया कि लॉक डाउन होने के बावजूद भी शादी में 400 लोग एकत्रित हुए थे. जिसके चलते शहर में संक्रमण और तेजी से फैला है.

याचिकाकर्ता ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी विवाह समारोह या अन्य समारोह में 50 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई थी. बावजूद इसके अधिकारी द्वारा अपनी हनक का प्रयोग करते हुए एक साथ 400 लोगों को आमंत्रण पत्र दिया गया था. साथ ही शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई थी.

इस शादी समारोह में ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे थे. जनहित याचिका को मद्दे नजर रखते हुए कोर्ट द्वारा सात लोगों को नोटिस दिए गए हैं. इसके अलावा राज्य सरकार को भी नोटिस देते हुए जानकारी मांगी गई है कि याची द्वारा जो याचना दायर की गई है उसके सही तक क्या हैं.

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