इंदौर: गर्भवती पत्नी को जलाकर मारने वाले को आजीवन कारावास की सजा
- इंदौर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने गर्भवती पत्नी को जलाकर मारने के आरोपी पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जुलाई 2016 में मृतका के पिता ने आजाद नगर थाने में अपने दामाद पर बेटी को जलाकर मारने का केस दर्ज कराया था.

इंदौर. करीब पांच साल पहले दर्ज कराए गए हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल की कोर्ट ने गर्भवती पत्नी को जलाकर मारने वाले आरोपी पति को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि थाना आजाद नगर इंदौर के आरोपी संजय उर्फ संजू पिता प्रभु बोडाना उम्र 29 वर्ष उम्र निवासी संजय नगर केट रोड राऊ जिला इंदौर को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया. साथ ही धारा 316 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया. 14 जुलाई 2016 को फरियादी मृतका के पिता कमल ने आजाद नगर थाने में अभियुक्त संजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई कि उसने आरोपी संजय से अपनी बेटी रानी की शादी दो साल पहले रीति-रिवाज के अनुसार कराई थी. शादी के बाद से आरोपी संजय उनकी बेटी को तकलीफ देता रहता था. एक हफ्ते पहले संजय उनकी बेटी को घर छोड़कर चला गया.
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बेटी उनके पास आ गई थी. करीब एक हफ्ते बाद जब वह ड्यूटी पर थे तो उनकी बड़ी बेटी सीमा ने फोन पर बताया कि संजय घर आया है और रानी को जान से मारने की बोल रहा है. इसी बीच संजय ने अपनी हाथ में लाई गई बोतल से कुछ डालकर मृतका को आग लगा दिया. परिवार के लोग रानी को इलाज के लिए एमवाय हॉस्पिटल ले गये, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. मृतका के पेट में छह माह का गर्भ भी था.
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