कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका इंदौर कोर्ट में खारिज

Smart News Team, Last updated: Wed, 6th Jan 2021, 11:22 AM IST
  • इंदौर कोर्ट ने मंगलवार को कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और उनके अन्य साथी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. 1 जनवरी को मुनव्वर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा था. जिसके बाद कॉमेडियन समेत पांच लोगों को इंदौर में गिरफ्तार किया गया था.
स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका खारिज.

इंदौर. स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी और उनके साथी की जमानत अर्जी को इंदौर कोर्ट ने खारिज कर दिया है. 1 जनवरी को न्यू ईयर के एक शो में मुनव्वर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन करने का आरोप लगा था जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया. मुनव्वर और उनके साथी को स्थानीय बीजेपी विधायक के बेटे की शिकायत पर अरेस्ट किया गया था.

सरकारी वकील विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि मुनव्वर फारुकी के केस में मंगलवार को इंदौर अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. मुनव्वर और नलिन यादव की जमानत की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यतींद्र कुमार गुरु की अदालत में की गई थी. न्यायधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुजरात के रहने वाले कॉमेडियन मुनव्वर और कॉमेडी शो आयोजित कराने वाले इंदौर निवासी नलिन यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी. 

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बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने मुनव्वर फारुकी के साथ तीन अन्य लोगों पर भी केस दर्ज कराया था जिसमें उन्होनें बताया कि कॉमेडी शो में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री और गोधरा कांड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है. बीजेपी विधायक के बेटे अपने साथियों के साथ इस शो में शामिल थे. चश्मदीदों के अनुसार उन्होनें टिप्पणियों के विरोध में जमकर हंगामा किया और बाद फारुकी और अन्य पांच लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया.

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इंदौर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल पांच लोगों पर भारतीय दंड विधान की धारा 295 ए (जो किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से या जान-बूझकर किए गए विद्वेषपूर्ण कार्य). साथ ही धारा 298 (जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से या जान-बूझकर कहे गए शब्दों के), 269 (खतरनाक बीमारी के संक्रमण फैलने की लापरवाही) समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं.

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