हाइकोर्ट की अनोखी शर्त,छेड़छाड़ पीड़िता को बहन बोलकर आरोपी को बंधवानी होगी राखी

Smart News Team, Last updated: Sun, 2nd Aug 2020, 7:58 PM IST
  • इंदौर, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने छेड़छाड़ के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अनोखी शर्त रखी है। शर्त के मुताबिक छेड़छाड़ के आरोपी को पीड़िता के घर जाकर रक्षाबंधन पर राखी बंधवानी होगी और 11 हजार रुपये शगुन और उसके बेटे को 5 हजार के कपड़े और मिठाईयां ख़रीद कर देनी होगी। 
इंदौर हाईकोर्ट राखी बंधवाने की शर्त पर दी जमानत (सुधांशु व्यास, सरकारी एडवोकेट)

इंदौर । छेड़छाड़ पीड़िता को बहन बोलकर आरोपी बंधवायेगा राखी, पत्नी को भी ले जाना होगा साथ

दरअसल छेड़छाड़ के मामले में जस्टिस रोहित आर्या की बेंच ने सुनवाई करते हुए छेड़छाड़ के आरोपी विक्रम बागरी को पचास हजार की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। साथ ही आरोपी पक्ष के सामने शर्त भी रखी हैं। जिसके मुताबिक आरोपी को अपनी पत्नी के साथ पीड़िता के घर जाना होगा और एक भाई की तरह उससे राखी बांधने का आग्रह करना पड़ेगा। और राखी बंधवाकर आरोपी को पीड़िता की रक्षा का वचन भी देना होगा। वही बक़ायदा उस समय राखी बांधते हुए फ़ोटो और शुगन की पेमेंट रसीद भी रजिस्ट्री में पेश करानी होगी ।

पीड़िता को ग्यारह हजार का देना होगा शगुन और बेटे को करानी होगी शॉपिंग

इसके साथ ही जस्टिस रोहित आर्या ने आदेश दिया कि पीड़िता को रक्षाबंधन पर चली आ रही सालों से शगुन की परंपरा के मुताबिक परंपरा पालन करते हुए आरोपी द्वारा ग्यारह हजार रुपये का शगुन देना होगा। जबकिं पीड़िता के बेटे को पांच हजार रुपये कीमत के कपड़ो और मिठाइयों की शॉपिंग भी करानी होगी। जिसके सबूत भी दिखाने होंगे।

कोविड़ -19 के चलते लॉकडाउन के लिए जारी गाइडलाइंस का भी करना होगा पालन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुई सुनवाई में रखी शर्त

इसके साथ ही कोर्ट द्वारा आरोपी को कहा गया है कि देश मे कोविड़-19 के चलते जारी लॉकडाउन को लेकर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का उसे पालन करना होगा। जिसके लिए उसे लिखित में अंडरटेकिंग भी देनी होगी। दरअसल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा जमानत याचिका पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की गई। जिसें आरोपी पक्ष के अधिवक्ता विशाल पाटीदार जबकिं सरकार की तरफ से अधिवक्ता सुधांशु व्यास मौजूद रहे। जिनकी मौजूदगी में अनोखी शर्त रखी गई।

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