इंदौर: दूसरी शादी से रोकने पर पति ने बीवी को दिया तलाक, तीन तलाक का केस दर्ज
- इंदौर में दूसरी शादी से रोकने पर एक आदमी ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है. पीड़ित बीवी ने शौहर पर थाने में तीन तलाक का केस दर्ज करा दिया है.
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इंदौर. मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स पर पत्नी को तीन तलाक देने के मामले में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि एक महिला ने कथित तौर पर तीन तलाक के मामले में अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया है जिसे वो दूसरी शादी से रोक रही थी. नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून बनाकर तीन तलाक को क्राइम बना दिया है लेकििन ऐसे मामले फिर भी रुक नहीं रहे हैं.
सदर बाजार पुलिस स्टेशन के एसएचओ के अनुसार तीन अक्टूबर को पीड़ित महिला ने पुलिस को उसके पति की दूसरी शादी किए जाने की जानकारी दी थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शादी को रोक दिया. शादी रोकने से नाराज पति ने महिला को तीन तलाक दे दिया. आरोपी शख्स का नाम जुबैर बताया गया है.
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पुलिस के मुताबिक शिकायत में पीड़ित महिला ने कहा कि एक दिन उसका पति उसके मायके पहुंचा और उसने उसे तीन बार तलाक बोला साथ ही उसने महिला को धमकी भी दी. एसएचओ ने कहा कि पीड़ित महिला की शिकायत पर उसके पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है आगे की कार्रवाई की जा रही है.
आपको बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले साल 31 जुलाई को संसद में तीन तलाक के खिलाफ बिल पास किया था और 1 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन गया. जिसके हिसाब से महिलाओं को उनकी शादी बचाने का अधिकार दिया गया है. कानून के हिसाब से मौखिक तीन तलाक देना अपराध है साथ ही एसएमएस, ई मेल, वॉट्सएप या किसी इलैक्ट्रोनिक चैट के माध्यम से तीन तलाक देना अब गैर कानूनी है. नए कानून के मुताबिक पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है.
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