MP हाईकोर्ट इंदौर बेंच ने रेप आरोपी को 2 माह में पीड़ित से शादी करने पर दी जमानत

Smart News Team, Last updated: Fri, 4th Sep 2020, 10:12 PM IST
इंदौर. आरोपी ने जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में दायर किया अपील. कोर्ट ने आरोपी को दो महीने के अंदर पीड़ित महिला से शादी करने और इसके दस्तावेज भी पेश करने को कहा.
इंदौर कोर्ट

इंदौर| प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट के इंदौर बेंच ने अनोखा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने रेप के मामले में एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह पीड़ित महिला से शादी करे और दो महीने के अंदर इसके दस्तावेज भी पेश करे. अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो जमानत स्वतः निरस्त हो जाएगी. इसमें हैरानी की बात ये है कि पीड़िता महिला पहले ही शादी-सुदा है.

कोर्ट के एक अधिवक्ता के अनुसार आरोपी ने महिला को अपने प्यार में फंसाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए. यहां तक कि महिला का पति से तलाक तक करा शादी करने का वादा कर दिया. महिला ने जब पति से तलाक ले लिया, तब आरोपी ने उससे शादी करने से मना कर दिया. इस पर महिला ने उस पर रेप का मामला दर्ज करवाए.

इस मामले में आरोपी ने जमानत के लिए पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की थी, वहां से अर्जी खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में अपील दायर किया.

बताया जा रहा है कि मामला देवास के सिटी कोतवाली इलाके का है. वर्ष 2017 से आरोपी और महिला रिलेशनशिप में थे. आरोपी के झांसे में आकर महिला ने जनवरी 2020 में पति से तलाक ले लिया था. लेकिन शादी से मुकरने के बाद महिला की शिकायत पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था. अब आरोपी ने जमानत की अर्जी में महिला से शादी करने का प्रस्ताव रखा है. महिला ने भी कोर्ट में पत्र देकर कहा है कि वह आरोपी से शादी के लिए तैयार है. उसे उसकी जमानत से भी कोई ऐतराज नहीं है. कोर्ट ने भी कहा कि यदि वह उस महिला से शादी नहीं कर पाता है तो जमानत स्वतः निरस्त हो जाएगी.

 

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