इंदौर: नवरात्र में ना सजेगी झांकी ना होगा गरबा, इन नियमों का करना होगा पालन
- कोरोनावायरस के कारण इस साल सभी त्योहार काफी फीके लग रहे हैं. वहीं, इंदौर प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नवरात्र और दशहरा के दौरान होने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा खेल, मनोरंजन और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए धारा-144 के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए हैं.
इंदौर: नवरात्रि की धूम पूरे देश में देखी जा सकती है. हालांकि, कोरोनावायरस के कारण इस साल सभी त्योहार काफी फीके लग रहे हैं. वहीं, इंदौर प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नवरात्र और दशहरा के दौरान होने वाले सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों के अलावा खेल, मनोरंजन और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए धारा-144 के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए हैं. आदेश के मुताबिक, इंदौर जिले में गरबा के आयोजन नहीं किए जा सकेंगे. मूर्ति विसर्जन के लिए विसर्जन स्थल तक अधिकतम 10 लोगों के समूह को ही अनुमति होगी. बता दें, यह निर्देश राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत कलेक्टर मनीष सिंह ने जारी किए हैं.
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आदेश में कहा गया है कि निर्माता और आयोजन समितियां ऐसी जगह झांकी की स्थापना नहीं करेंगी, जहां संकुचित जगह हो. इससे श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ बने और शारीरिक दूरी का पालन न हो पाए. किसी धार्मिक और सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी. रामलीला और रावण दहन के सार्वजनिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु व दर्शक मास्क, फेस कवर, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे. धार्मिक स्थलों पर जहां बंद कक्ष या हॉल में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, वहां दो गज की दूरी तय करते हुए पूजा-अर्चना की जाए.
वहीं, श्रद्धालुओं की संख्या किसी भी हालत में 200 से अधिक नहीं होगी. बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने या अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. बता दें, राज्य सरकारें अपने केंद्र के निर्देशों के अनुसार अपने-अपने प्रदेश में धार्मिक सामरोह को लेकर गाइडलाइन जारी कर रही हैं.
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