सिमी के 12 छात्रों पर आतंकवाद का आरोप सिद्ध, उम्रकैद की सजा
- स्लीपर सेल केस में 2014 में अरेस्ट सिमी के 12 आतंकवादियों को मंगलवार को जयपुर जिला कोर्ट ने आतंक का दोषी करार दिया. जयपुर कोर्ट ने अपने फैसले में सिमी के 13 सदस्यों में से 12 को दोषी करार दिया है, जबकि एक को प्रयाप्त साक्ष्य नहीं होने की वजह से बरी कर दिया है.

जयपुर: राजस्थान के स्लीपर सेल केस में 2014 में अरेस्ट सिमी के 12 आतंकवादियों को मंगलवार को जयपुर जिला कोर्ट ने आतंक का दोषी करार दिया. जयपुर कोर्ट ने अपने फैसले में सिमी के 13 सदस्यों में से 12 को दोषी करार दिया है, जबकि एक को प्रयाप्त साक्ष्य नहीं होने की वजह से बरी कर दिया है. इस सुनवाई के दौरान जयपुर कोर्ट में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए थे. 2014 में ATS और SOG द्वारा अरेस्ट 13 आरोपियों में से 12 आतंकियों को जिला जज उमाशंकर व्यास ने फैसला सुनाया है. इन दोषियों को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी. ये सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे, जो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे.
बता दें कि 2014 में आतंक के आरोप में गिरफ्तार सीकर के छह छात्र आतंकी करार दिए गए हैं, जिनमें 6 सीकर, 3 जोधपुर, एक-एक जयपुर, पाली और बिहार का गया का रहने वाला है. जोधपुर के एक स्टूडेंट को बरी कर दिया है जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले. जयपुर कोर्ट में आतंकी करार दिए गए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पर आतंकी हमले की योजना बनाने, बम बनाने का प्रशिक्षण देने, फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, आतंकियों को शरण देने, बम विस्फोट के स्थलों की रेकी करने सहित अन्य आरोप हैं.
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कार्रवाई के दौरान एटीएस की टीम ने इनके पास से लैपटॉप, फोन, पेन ड्राइव, किताबें दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया था. दिल्ली एटीएस की सूचना पर राजस्थान एटीएस ने 28 मार्च 2014 को एफआईआर दर्ज की थी.
कोर्ट ने…….
1. मोहम्मद उमर पुत्र डॉ. मोहम्मद इलियास (18)
2. अब्दुल वाहिद गौरी पुत्र मोहम्मद रफीक (26)
3. बरकत अली पुत्र लियाकत अली (28)
4. मोहम्मद साकिब अंसारी पुत्र मोहम्मद असलम (25)
5. अशरफ अली खान पुत्र साबिर अली (40)
6. मोहम्मद वकार पुत्र अब्दुल सत्तार (22)
7. अब्दुल माजिद उर्फ अद्दास पुत्र असरार अहमद (21)
8. मोहम्मद मारुफ पुत्र फारुक
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9. वकार अजहर पुत्र मोहम्मद तस्लीम रजा
10. मोहम्मद अम्मार यासर पुत्र मोहम्मद फिरोज खान
11. मोहम्मद सज्जाद पुत्र इकबाल चौहान (32)
12. मोहम्मद आकिब पुत्र अशफाक भाटी (22)
जिस आरोपी को बरी किया गया है
13. मशरफ इकबाल पुत्र छोटू खां (32)
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