सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई पर जारी रहेगी रोक
- राजस्थान में विधायक की बाड़ाबंदी के दौरान वाट्सएप्प पर विधायकों के फोन सर्विलांस पर होने का संदेश वायरल हुआ था, जिसका एक चैनल पर समाचार चलाया गया था. जयपुर के विधायकपुरी थाने में पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी.

जयपुर. राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी. राजस्थान हाईकोर्ट ने यह अंतरिम राहत देते हुए मामले की सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह तक टाल दी है. यह रोक याचिका का फैसला आने तक जारी रहेगी. साथ ही इस मामले को समाचार प्रकाशन ओैर पत्रकार से जुड़ा बताते हुए हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से अदालती कार्यवाही में सहयोग करने को भी कहा है.
बता दें कि राजस्थान में विधायक की बाड़ाबंदी के दौरान वाट्सएप्प पर विधायकों के फोन सर्विलांस पर होने का संदेश वायरल हुआ था, जिसका एक चैनल पर समाचार चलाया गया था. जयपुर के विधायकपुरी थाने में सायबर कानून की धाराओं के तहत पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह व अन्य के खिलाफ भ्रामक मैसेज वायरल करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज की गई थी.
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मीडिया मैनेजर की ओर से दिए गए ये तर्क : लोकेंद्र सिंह की पैरवी करते हुए एडवोकेट एसएस होरा ने कोर्ट को बताया कि समाचार चलाने पर पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई तो पत्रकारों का काम खतरे में पड़ जाएगा. इसके अलावा जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें मामला बनता ही नहीं है.
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