जयपुर:अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी , जमीन का मिलेगा मालिकाना हक

Smart News Team, Last updated: Thu, 20th Aug 2020, 10:02 AM IST
  • अब अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा. डेढ़ दशक बाद प्रदेश में अपार्टमेंट ऑनरशिप कानून लागू हो गया है.
प्रतीकात्मक तस्वीर

जयपुर. राजस्थान में अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. अब अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा. डेढ़ दशक बाद प्रदेश में अपार्टमेंट ऑनरशिप कानून लागू हो गया है. नगरीय विकास विभाग ने इसके नियम-उपनियम भी जारी कर दिए हैं. इस कानून के लागू होने से आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग वाले सभी तरह के अपार्टमेंट्स पर यह एक्ट लागू रहेगा. साथ ही सरकार ने एक्ट के नियम के साथ ही अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के हक की लड़ाई लड़ने वाली एसोसिएशन के लिए भी उप नियम जारी किए हैं.

इस एक्ट के तहत अभी तक अपार्टमेंट खरीदने और बेचने की रजिस्ट्री में भूमि को शामिल नहीं किया जाता था. इस वजह से क्रेता का अपार्टमेंट पर तो मालिकाना हक होता था, लेकिन जमीन पर उसका कोई हक नहीं था. अब इस एक्ट के तहत संबंधित निकाय हर अपार्टमेंट के लिए पट्टा जारी कर सकेंगे, जिसमें अपार्टमेंट के अलावा उसकी भूमि पर अपार्टमेंट मालिक की समानुपातिक हिस्सेदारी भी होगी. इसमें कॉमन एरिया और सुविधाओं पर खरीदार के अधिकार स्पष्ट होंगे.

बनानी होगी एसोसिएशन

सरकार की ओर से जारी नियम-उपनियमों के अन्तर्गत अब एक निश्चित संख्या में अपार्टमेंट्स की बुकिंग होने के बाद बिल्डर को अपार्टमेंट खरीदारों की एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनानी अनिवार्य होगी. बिल्डिंग का निर्माण होने के बाद कंपलीशन सर्टिफिकेट जारी होते ही बिल्डर को अपार्टमेंट का मेंटिनेंस फंड इस एसोसिएशन को जमा करना होगा. साथ ही भवन का नक्शा, इलेक्ट्रिक फिटिंग व प्लम्बिंग, अंडरग्राउंड केबल, सीवरेज नेटवर्क का नक्शा और संबंधित दस्तावेज भी एसोसिएशन को देने होंगे. एसोसिएशन की सूची के आधार पर ही अपार्टमेंट खरीदारों को निकाय पट्टा जारी करेगा.

पहले से रहने वालों को भी जारी हो सकेगा पट्टा

यह नियम-उपनियम पहले बने अपार्टमेंट्स में भी लागू होंगे. इन मामलों में निकाय से पट्टा लिया जा सकेंगे. इसके लिए पहले इन निवासियों को तय उप नियमों के तहत रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनानी होगी. जिसके जरिए ही निकाय में अपार्टमेंट खरीदारों की सूची पेश करनी होगी.

खरीदार को रखरखाव के मद में देना होगा शुल्क

अपार्टमेंट खरीदार को भी पूरे भवन के रखरखाव के मद में एक निर्धारित शुल्क एसोसिएशन को देना होगा. अगर कोई खरीदार मेंटिनेंस चार्ज नहीं देता है तो एसोसिएशन लिफ्ट, जिम, कॉमन लाइटिंग व अन्य कॉमन सुविधाओं से उस खरीदार को वंचित कर सकती है. लेकिन एसोसिएशन को बिजली, पानी व अन्य मूलभूत सुविधाओं से उस अपार्टमेंट खरीदार को वंचित नहीं कर सकती है.

 

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