राजस्थान: शिक्षक बनने के लिए अब लाने होंगे 40 फीसदी नंबर, नियम में हुए बदलाव

Smart News Team, Last updated: Thu, 8th Jul 2021, 3:47 PM IST
  • राजस्थान शिक्षा विभाग ने सेवा नियमों को बदलने का फैसला किया है. वहीं इन नए नियमों के मुताबिक अब शिक्षा विभाग के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में अब अगर माइनस अंक आएंगे तो शिक्षक नहीं बन सकेंगे. साथ ही परीक्षा में न्यूनतम 40 फीसदी अंक हासिल करने होंगे.
राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए अब लाने होंगे 40 फीसदी नंबर

राजस्थान शिक्षा विभाग ने सेवा नियमों को बदलने का फैसला किया है. वहीं इन नए नियमों के मुताबिक अब शिक्षा विभाग के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में अब अगर माइनस अंक आएंगे तो शिक्षक नहीं बन सकेंगे. साथ ही परीक्षा में न्यूनतम 40 फीसदी अंक हासिल करने होंगे. बताया जा रहा है कि राजस्थान शिक्षा विभाग ने 50 साल पुराने सेवा नियमों में बदलाव किया है. 

साथ ही मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के कार्मिकों के सेवा नियमों में समानता लाने और सरलीकरण के मकसद से राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 की अधिसूचना के प्रारूप पर मुहर लगा दी. इसके अलावा नए नियमों के मुताबिक अब शिक्षा विभाग के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में अगर माइनस अंक आएंगे तो टीचर बनना काफी मुश्किल हो सकता है. यानी की टीचर बनने के लिए परीक्षा में न्यूनतम 40 फीसदी अंक हासिल करने जरूरी होंगे.

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शिक्षा विभाग और भर्ती को लेकर किए गए दूसरे फैसले

1). अतिरिक्त निदेशक और संयुक्त निदेशक के पद पदोन्नति के लिए निचले पद के एक साल के अनुभव के साथ कुल 4 साल के अनुभव का प्रावधान किया गया है.

2). जिला शिक्षा अधिकारी के पदों को 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाने के प्रावधान का विलोपन कर शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान किया गया है.

3). प्रधानाचार्य और समकक्ष पदों के लिए व्याख्याता और प्रधानाध्यापक से पदोन्नति के लिए अऩुपात को 80:20 किया गया है.

4). प्रधानाध्यापक पद की योग्यता को भी ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया गया है.

5). व्याख्याता की सीधी भर्ती और प्रमोशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ-साथ ग्रेजुएशन स्तर पर उसी विषय के अध्ययन को जरूरी किया गया है.

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