जयपुर: 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कर सकते हैं खनन, अवैध खनन पर होगी गिरफ्तारी
- राजस्थान में खनन की नई नीति के मुताबिक अब चार हेक्टेयर तक की माइनिंग लीज की सीमा खत्म कर दी जाएगी. अब लोग चार हेक्टेयर से अधिक की जमीन पर आसानी से खनन कर सकते हैं. लेकिन अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ड्राफ्ट में कड़े कानून भी तय किये गए हैं.

राजस्थान में खनन नीति में गहलोत सरकार द्वारा बदलाव लाया गया है. बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार द्वारा लाई गई नीति में खनन के नियम काफी सरल कर दिये गये हैं. हालांकि, अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ड्राफ्ट में कड़े कानून भी तय किये गए हैं. खनन की नई नीति से जुड़ा ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है और इसे मंजूरी के लिए खान मंत्री प्रमोद जैन के पास भेजा भी जा चुका है.
बता दें कि राजस्थान में हर साल अवैध खनन से जुड़े करीब तीन हजार से ज्यादा केस सामने आते हैं. वहीं, नई नीति के मुताबिक अब चार हेक्टेयर तक की माइनिंग लीज की सीमा खत्म कर दी जाएगी. अब लोग चार हेक्टेयर से अधिक की जमीन पर आसानी से खनन कर सकते हैं. वहीं, इस नीति के जरिए व्यक्ति को यह लाभ होगा कि अगर खातेदार के पास 30 हेक्टेयर की जमीन है तो वह पूरी जमीन पर आसानी से माइनिंग करा सकेगा.
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नई नीति में माइनिंग लीज की सीमा खत्म होने से राजस्थान में बड़े उद्योग समूहों का भी निवेश बढ़ेगा. वहीं, राजस्व और रोजगार के भी अधिक से अधिक अवसर लोगों को प्राप्त होंगे. वहीं, प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए तकनीक की सहायता ली जाएगी. प्रशासन ड्रोन की मदद से यह आंकलन करेगा कि प्रदेश में कितना अवैध खनन हुआ है. इसके साथ ही अवैध खनन करने वालों पर सवा दो लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है.
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