राजस्थान में टूरिस्ट के साथ बदतमीजी पड़ेगी भारी, गहलोत सरकार ने सख्त किया कानून

MRITYUNJAY CHAUDHARY, Last updated: Tue, 14th Sep 2021, 3:48 PM IST
  • राजस्थान में अब टूरिस्टों के साथ गलत व्यवहार करना या किसी भी तरह की बदतमीजी, बदमाशी दिखाना अब स्थानीय लोगों को काफी महंगी साबित हो सकती है. सूबे की अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान पर्यटक व्यवसाय विधेयक 2021 ( संशोधित) को पारित कर लिया है. इसका उद्देश्य पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को रोकना है. नए संशोधित कानून में कई मामलों में टूरिस्टों से बदतमीजी पर गैर जमानती धारा भी लगाई जा सकती हैं. 
राजस्थान की पुरानी इमारतों में घूमते टूरिस्ट

जयपुर. ऐतिहासिक इमारतों और रेगिस्तान के सुंदर नजारों से भरपूर राजस्थान देश के सबसे बड़े टूरिस्ट हब में से एक है. इसके बावजूद राज्य में आए दिन स्थानीय लोगों की टूरिस्टों पर गुंडागर्दी या उनके साथ लड़ाई के मामले सामने आते हैं. इस सबको देखते हुए अब अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान पर्यटक व्यवसाय संशोधित विधेयक 2021 को विधानसभा में पारित कर लिया है. अब टूरिस्टों से लोकल लोगों की बदमाशी, ज्यादा वसूली या झगड़ा करने पर केस तो होगा ही, इसके साथ ही कई मामलो में गैर जमानती धारा भी लगाई जा सकती हैं.

गौरतलब है कि राजस्थान में पर्यटकों के के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में राजस्थान पर्यटक व्यवसाय विधेयक 2021 पारित किया. विधेयक के पारित होने के बाद अब पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करना अपराध माना जाएगा. इससे पहले साल 2010 में पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए एक विधेयक लाया गया था लेकिन उसमें जमानत और गैर जमानत अपराध अंकित नहीं था. जिसे अब गहलोत सरकार ने संशोधित करने के बाद 11 साल बाद एक बार फिर पारित किया  है.  

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राजस्थान के पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में विधेयक पेश करते हुए बताया कि इस संशोधित विधेयक में धारा 27-क को जोड़ा गया है. मंत्री ने विधानसभा में कहा कि इसमें होने वाले अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे, साथ ही इसमें धारा 13 की उपधारा 3 में अपराध की पुनरावृत्ति होने पर धारा 13 की उपधारा 4 में यह गैर जमानती होगा. 

वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि विधेयक को इसलिए भी पारित किया गया है जिससे राजस्थान में पर्यटन का व्यवसाय फल फूलता रहे और विकास की गति को पकड़े. साथ ही राजस्थान की आन-बान-शान की अच्छी अनुभूति लेकर पर्यटक वापस लौटे. साथ ही इस विधेयक के जरिए पर्यटकों के साथ बदतमीजी करने वाले स्थानीय लोगों में भी कानून का डर बैठेगा

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