गहलोत सरकार की शादी विवाह को लेकर नई गाइडलाइंस, नहीं किया पालन तो होगी कार्रवाई
- राजस्थान में शादी विवाह को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई गाइडलाइन जारी किया है. वही यह भी निर्देश दिया है कि जो भी इस गाइडलाइंस को तोड़ता है उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए.
जयपुर. राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शादी विवाह को लेकर नई गाइडलाइंस जारी किया है. साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि गाइडलाइंस तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनन कार्रवाई भी किया जाए. इतना ही नहीं नए गाइडलाइंस के अनुसार प्रदेश में 31 मई तक के लिए सभी शादी विवाह कार्यक्रमों पर रोक भी लगा दिया गया है. साथ ही होटलों, सामुदायिक भवनों आदि में शादी करने या घर पर ही विवाह करने की सूचना प्रशासन को नहीं देने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाने का निर्देश दिया है.
वही नई गाइडलाइंस के अनुसार विवाह में 11 व्यक्तियों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. बैंड- बाजा या हलवाई या टेंट किसी को भी सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा. साथ ही कार्यक्रम के दौरान मास्क, फेस कवर का उपयोग नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं बारात के आगमन पर वाहन के उपयोग, वीडियोग्राफी के उपखण्ड को मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराना होगा. साथ ही अगर कार्यक्रम के दौरान सामुहिक भोज का आयोजन किया गया तो एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा.
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इस गाइडलाइंस को सोमवार को जारी किया गया है. जिसे 10 मई से 31 मई तक लागू किया जाएगा. नए नियम के अनुसार सभी होटल, सामुदायिक भवन आदि में विवाह कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने राज्य में कोरोना लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाकर 24 मई कर दिया है.
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