हवाई यात्रा करने के लिए कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट जरुरी, जयपुर DM का निर्देश

Smart News Team, Last updated: Mon, 29th Mar 2021, 1:01 PM IST
  • कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखकर जयपुर डीएम ने आदेश दिया है कि जिस यात्री के पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी, उसे हवाई यात्रा नहीं करने दिया जाएगा. उन्होंने यह फैसला विमानन कंपनी के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया.
हवाई यात्रा करने के लिए कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट जरुरी, जयपुर DM का निर्देश

जयपुर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान में हवाई यात्रा को लेकर एक नया नियम बनाया गया है. इस नियम के अनुसार कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना कोई भी यात्री हवाई यात्रा नहीं कर सकेगा. जयपुर के केलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने विमानन कंपनी के अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर बैठक की. इस बैठक में यह कहा गया कि RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना किसी भी यात्री को विमान में ऑन-बोर्ड न कराया जाए.

कलेक्टर ने इस बैठक में हवाई सफर को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया. इसके साथ ही उन्होंने यह निर्देश दिया कि नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के बिना पाए जाने वाले यात्रियों को उनका सैम्पल लेकर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा. इसके साथ ही उनपर आपदा एक्ट के तहत एक्शन भी लिया जाएगा. जयपुर कलेक्टर ने कहा कि इस बारे में सभी विमान कंपनियों को अपने यात्रियों को पहले से सूचित करना होगा.

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कलेक्टर के अनुसार सभी उम्र के यात्रियों व चार्टर्ड फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए यह नियम लागू होगा. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि एक अप्रैल के बाद से 45 साल से अधिक उम्र के यात्रियों को सभी विमान कंपनियां कोविड वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रेरित करें. उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जिस यात्री ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी होंगी, उसे यात्रा से पहले कोरोना टेस्ट से छूट मिलने की संभावना है.

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