कोर्ट ने सांसद दीया कुमारी सहित 32 लोगों के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस

Smart News Team, Last updated: Tue, 6th Apr 2021, 9:54 AM IST
  • जमवामाता मंदिर के पुजारी भगवती प्रसाद शर्मा के साथ मारपीट कर दुर्व्यवहार करने के मामले में जिले की निचली अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट ने सांसद दीया कुमारी सहित 32 लोगों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है.
कोर्ट ने सांसद दिया कुमारी सहित पीए 32 लोगों के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

जयपुर: जिले की निचली अदालत के 4 अक्टूबर, 2017 को दिए गये आदेश की 6 मार्च को पुन: अवहेलना करने तथा जमवारामगढ़ तहसील में स्थित जमवामाता मंदिर के पुजारी भगवती प्रसाद शर्मा के साथ मारपीट कर दुर्व्यवहार करने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-2 जयपुर जिला अनीता शर्मा ने अप्रार्थी घनश्याम शर्मा, पूर्व राजपरिवार की सदस्या-सांसद दीया कुमारी, उनके पीए नरेन्द्र सिंह राठौड़ निवासी सिटी पैलेस, जयपुर सहित 32 आरोपियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर 28 अप्रेल तक जवाब तलब किया है.

प्रार्थी 62 वर्षीय भगवती प्रसाद शर्मा निवासी गांव गोपालगढ़-जमवारामगढ, हाल प्रताप नगर-आमेर रोड, जयपुर के अधिवक्ता विनोद कुमार जैन और जितेन्द्र सैनी ने कोर्ट को बताया कि जमुवाय माता के मंदिर की सेवा पूजा स्थापना से ही उनके पूर्वजों द्बारा ओसरे अनुसार किया जाता रहा है. जागीर कमिश्नर ने फार्म नम्बर 12 ए में सर्टिफिकेट ऑफ द पैमेंट ऑफ एन्युटी इन परपेचुटी अण्डर क्लॉज-7 ऑफ द सैकण्ड शिड्यूल ऑफ राजस्थान लैंड रिफॉर्मस एण्ड रिजकशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के तहत मंदिर श्री जमवामाता के संबंध में जारी किया गया था. जिसमें वंशजों का हिस्सा घोषित किया गया था. सभी हिस्सेदार अपने-अपने टर्न के अनुसार सेवा-पूजा करते रहे. 

राजस्थान CM गहलोत की PM मोदी से अपील, कोरोना टीकाकरण से उम्र सीमा हटाएं

प्रार्थी भगवती प्रसाद शर्मा ने कोर्ट को बताया कि उसके ओसरे में बाधा एवं व्यवधान पैदा करने तथा जबरन बेदखल करने के प्रयास प्रारम्भ होने पर अदालत में टीआई-दावा दायर किया गया. कोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2017 को अन्तरिम आदेश देते हुए विपक्षीगण को पाबन्द किया था कि सेवापूजा में समयावधि ओसरा के अनुसार ओसरेदार को उनके टर्न अनुसार सेवा पूजा में कोई बाधा, व्यवधान नहीं करें. उपरोक्त आदेश आज भी प्रभावी है और अपास्त नहीं हुआ है. फिर भी विपक्षीगण कोर्ट के आदेश की खुल्लम-खुल्ला अवहेलना कर रहे हैं.

प्रार्थी सीनियर सिटीजन है तथा हृदय रोग, ब्लड प्रेशर व शुगर से पीड़ित है. 27 अक्टूबर, 2020 को प्रार्थी के साथ मारपीट की गई। पुन: 6 जनवरी को ओसरा आने पर दुर्व्यवहार किया गया. अवमानना याचिका दायर की गई, जो विचाराधीन है. पुन: 6 मार्च को औसरा प्रारम्भ हुआ जिसके चलते वह मंदिर पहुंचा तो वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट कर मंदिर से बाहर निकाल दिया. जब उसने अदालती आदेश दिखाया तो लोगों ने आदेश फाड दिया और दीया कुमारी के आदेश का हवाला देकर मंदिर में प्रवेश नहीं करने की हिदायद दी. न्यायालय के संबंध में भी अनर्गल बातें कही गई. सुरक्षाकर्मियों ने दिया कुमारी के आदेश की पालना करने की भी जानकारी दी. मारपीट से तबीयत खराब होने पर अस्पताल ले जाया गया.

संवेदनशील मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान रोकने को इस्तेमाल होगी वेबकास्टिंग तकनीक

जमवारामगढ थाने में 10 मार्च को एफआईआर दर्ज कराई गई. प्रार्थी ने जयपुर के पूर्व राजपरिवार की सदस्या एवं सांसद, उनके पीए सहित अन्य कर्मचारियों पर द्बेषता रखने, गुण्डा तत्वों व लठेतों के जरिए कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया है. कहा गया कि प्रभावशाली आरोपी होने के कारण पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं. समाज का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे, इसके लिए दोषियों को दण्डित किया जाए. याचिका में प्रार्थी को हुए नुकसान की भरापाई भी अप्रार्थीगणों से कराने की प्रार्थना की गई है.

 

आज का अखबार नहीं पढ़ पाए हैं।हिन्दुस्तान का ePaper पढ़ें |

अन्य खबरें