जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर के निर्वाचन पर कोर्ट ने मांगा जवाब
- दो जगह की वोटर लिस्ट में नाम होने के आधार पर सौम्या के निर्वाचन को कांग्रेस प्रत्याशी पिंकी यादव ने चुनौती दी है. कोर्ट ने महापौर सौम्या गुर्जर, जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी कर सात जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है.

जयपुर. जयपुर ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर के निर्वाचन पर जयपुर महानगर प्रथम के जिला एवं सत्र न्यायालय ने जवाब तलब किया है. कोर्ट ने महापौर सौम्या गुर्जर, जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी कर सात जनवरी तक जवाब देने के लिए कहा है. दरअसल, सौम्या गुर्जर का दो जगह की वोटर लिस्ट में नाम शामिल था. इसी आधार पर उनके निर्वाचन को कांग्रेस प्रत्याशी पिंकी यादव ने चुनौती दी है.
उन्होंने सौम्या के निर्वाचन पर सवाल उठाए हैं. एडवोकेट एके जैन ने बताया कि चुनाव याचिका में सौम्या के पार्षद चुनाव लड़ने की प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए निर्वाचन रद्द करने का आग्रह किया गया है. कोर्ट में बताया गया कि नगर निगम ग्रेटर के वार्ड 87 से जब सौम्या गुर्जर ने चुनाव के लिए नामांकन भरा, तब उनका नाम करौली जिले के ग्राम देवरी की वोटर लिस्ट में भी दर्ज था. लेकिन, उसी दौरान उन्होंने जयपुर नगर निगम की वोटर लिस्ट में भी नाम जुड़वाकर चुनाव लड़ा. सौम्या ने 3 नवंबर, 2020 को अपना नाम करौली जिले की वोटर लिस्ट से हटवाया.
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नियमानुसार एक व्यक्ति किसी नगर निकाय का चुनाव उस स्थिति में ही लड़ सकता है, जब वह उस क्षेत्र का मतदाता हो. लेकिन, सौम्या ने दो जगहों की वोटर लिस्ट में नाम होते हुए भी तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ा, जो अवैध है. सौम्या ने इसी साल करौली से अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया था.
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