जयपुर : फिर बिछेगी चुनावी बिसात, 15 फरवरी तक 90 शहरी निकायों में चुनाव

Smart News Team, Last updated: Sat, 19th Dec 2020, 7:43 PM IST
  • राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य निवार्चन आयोग को नोखा एवं देशनोक नगर पालिका सहित राज्य के 90 शहरी निकायों में 15 फरवरी तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यह अवधि किसी भी सूरत में 28 फरवरी से अधिक नहीं होगी.
फाइल फोटो

जयपुर. राजस्थान में एक बार फिर चुनावी बिसात बिछने जा रही है. दरअसल, अब बचे हुए 90 शहरी निकायों में 15 फरवरी तक चुनाव कराने होंगे. ऐसे में माना जा रहा है कि जनवरी में चुनावी कार्यक्रम जारी हो सकता है. चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही आचार संहिता लग जाएगी. ऐसी में अब करीब एक माह का समय बचा है, जिसमें सरकार बड़े निर्णय ले सकेगी. उसके बाद आचार संहिता के कारण निवार्चन विभाग की अनुमति लेनी होगी. 

बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य निवार्चन आयोग को नोखा एवं देशनोक नगर पालिका सहित राज्य के 90 शहरी निकायों में 15 फरवरी तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि यह अवधि किसी भी सूरत में 28 फरवरी से अधिक नहीं होगी. वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा एवं न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने ओम प्रकाश व श्याम सुंदर की ओर से दायर याचिकाओं पर राज्य निर्वाचन आयोग को यह आदेश दिया है. इसमें चुनाव संपन्न कराने के लिए दो माह की मोहलत दी गई है. राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसमें कहा गया कि नोखा एवं देशनोक नगरपालिका के बोर्ड का कार्यकाल 20 अगस्त को समाप्त हो गया था. इस पर स्थानीय निकाय ने दोनों पालिकाओं में प्रशासक नियुक्त कर दिए. जबकि संवैधानिक प्रावधानों और नगर पालिका अधिनियम की धारा 11 के अनुसार किसी भी बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव करवाए जाने के लिए बाध्य है. उन्होंने कहा कि हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव कराए गए है. 

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राजस्थान में भी पंचायती राज चुनाव कराए गए हैं. लेकिन, देखनोक व नोखा सहित कई शहरी निकायों में चुनाव नहीं कराए गए. याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हालही में जयपुर, जोधपुर और कोटा में नगर निगम चुनाव कराए गए. 12 जिलों की 50 नगर पालिकाओं में चुनाव भी हुए हैं. ऐसे में शेष रही 90 नगर पालिकाओं में 28 फरवरी तक चुनाव करा दिए जाएंगे. इस पर खंडपीठ ने सरकार, आयोग और याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद 15 फरवरी तक शहरी निकायों के चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए.

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