ईडब्ल्युएस और एमबीसी को गहलोत सरकार का तोहफा, आरजेएस भर्ती में मिलेगा आरक्षण
- राजस्थान न्यायिक सेवा के सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान लागू. इस प्रस्ताव को जयपुर में आयोजित गहलोत सरकार के कैबिनेट की मीटिंग में किया गया पारित.

जयपुर. राजस्थान न्यायिक सेवा की सीधी भर्ती में अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्युएस) तथा अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा. राजस्थान सरकार ने बृहस्पतिवार को आरक्षण के लिए आरजेएस अधिनियम 2010 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दिया है.
इस अधिसूचना से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान न्यायिक सेवा की सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.
इस संशोधन के आधार पर अभ्यर्थियों की इंटरव्यू परीक्षा के लिए एक कमेटी का प्रावधान भी नियमों में उल्लिखित किया गया है. उक्त कमेटी में हाई कोर्ट के दो सेवारत न्यायाधीश शामिल होंगे. इसके अतिरिक्त इस कमेटी में एक विधि विषय में प्रवक्ता भी सम्मिलित होंगे. इन सभी का मनोनयन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तरफ से किया जाएगा.
कैबिनेट ने 2 अगस्त को गुर्जरों समेत अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5 प्रतिशत आरक्षण के लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी थी. ज्ञात हो कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी विगत लम्बे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे, जिससे कि उन्हें राज्य न्यायिक सेवा में 5 प्रतिशत आरक्षण मिल सके. राजस्थान सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस आरक्षण नीति को लागू कर दिया गया.
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