Provident Fund का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त तक PF अकाउंट से जरूर जोड़ें आधार कार्ड
- ईपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल पर जाकर अपने यूएएन नम्बर को आधार नम्बर से जोड़ने के लिए गोपनीय बायोमेट्रिक डाटा की जरूरत होती है . गोपनीय बायोमेट्रिक डाटा की पुष्टि के लिए ई-केवाईसी पोर्टल या ओटीपी वेरीफिकेसन करने का विकल्प चुन सकते हैं .
जयपुर: सरकार ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें ईपीएफओ पोर्टल पर आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तारिख 31 अगस्त निर्धारित की है. ऐसा नहीं करने पर कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की सुविधाएं और पहुंच प्रतिबंधित हो जाएगी. नियोक्ता (इम्पलायर्स) ही केवल कर्मचारी-सह-रिटर्न (ECR) चालान दाखिल कर पायेंगे. और यूएएन-आधार लिंक होने पर ईपीएफ खाते में पैसा जमा कर पायेंगे . यदि नियोक्ता (इम्पलायर) भी समय सीमा के भीतर अपना यूएएन-आधार कार्ड से लिंक नही कर पाता है तो वह भी ईपीएफ खाते में मासिक योगदान नहीं कर पायेंगे . इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भी यदि आखिरी तारिख के भीतर यूएनएन नंबर से आधार नंबर नही लिंक कर पाता तो वह भी अपने पीएफ खातों से धनराशि नहीं निकाल पाएगा .
3 मई, 2021 से लागू सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के अनुसार सरकार ने आधार को यूएएन नंबर से लिंक को करने की घोषणा की है.
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यूएएन नंबर को आधार से जोड़ने के तरिके -
इपीएफओ के सदस्य सेवा पोर्टल का उपयोग करके आधार को यूएएन से लिंक करें
चरण 1: सदस्य सेवा पोर्टल के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और लॉग इन करें.
चरण 2: एक बार लॉग इन करने के बाद , 'मैनेज' मेनू पर जाएं और 'केवाईसी' विकल्प चुनाव करें.
चरण 3: दिए गए ड्रॉप-डाउन मेनू से 'आधार' का विकल्प चुनें और अपना केवाईसी डाक्यूमेंट जोड़ें.
चरण 4: आगे की प्रक्रिया के लिए आधार कार्ड नम्बर या वर्चुआल आईडी में से एक का होना आवश्यक है . दोनों मे से किसी एक जरूरी नम्बर को भरने के बाद आधार बेस्ड आथंन्टिकेशन की सहमति दीजिए .
चरण 5: एक बार 'सेव' विकल्प पर क्लिक करने का बाद आपको 'पेंडिंग केवाईसी' के रूप में चिह्नित कर लिया जाएगा . यूएएन को आधार से जोड़ने के लिए नियोक्ता की सहमती की जरूरत पड़ती है. इसके बाद ईपीएफओ द्वारा भी स्वीकार किए जाने पर प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी.
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