रिश्वत मामले में पकड़े गए आईपीएस अग्रवाल का हाईकोर्ट ने मांगा आपराधिक रिकॉर्ड

Smart News Team, Last updated: Wed, 24th Mar 2021, 2:22 PM IST
  • राजस्थान में हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी से रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर: हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी से रिश्वत मांगने के मामले में गिरफ्तार निलंबित आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मनीष अग्रवाल के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में दर्ज एफआईआर का रिकॉर्ड 31 मार्च तक पेश करने को कहा है.

अग्रवाल ने जमानत याचिका में कहा कि उसने रिश्वत की मांग नहीं की. न ही उससे रिश्वत की कोई राशि बरामद की गई है. जिस दलाल के जरिए रिश्वत लेने की बात कही जा रही है वह अपने पेट्रोल पंप पर तीन बार हुई लूट को लेकर मिला था. मामले में एसीबी ने जांच कर आरोप पत्र भी पेश कर दिया है. आरोप पत्र पेश होने के इसी तरह के मामले में निलंबित आरएएस पिंकी मीणा को भी जमानत मिल चुकी है.

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इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार के दूसरे मामले भी दर्ज है. जम्मू-कश्मीर में नियुक्ति के दौरान उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी. जिसमें आरोप पत्र भी पेश हो चुका है. इस पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में दर्ज प्रकरण का 31 मार्च तक रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने मनीष अग्रवाल को बहन की शादी में शामिल होने के लिए दस दिन की अंतरिम जमानत दी थी.

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