सुप्रीम कोर्ट से आरएएस भर्ती-2018 का रास्ता साफ
- राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती (आरएएस) 2018 के तहत साक्षात्कार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खण्डपीठ के आदेश को बरकरार रखा है.

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती (आरएएस) 2018 के तहत साक्षात्कार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के हाईकोर्ट की खण्डपीठ के आदेश को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने मामला नीतिगत विषय से जुड़ा मानते हुए आरपीएससी की ओर से जारी परिणाम पर दखल से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आरएएस भर्ती 2018 भर्ती का रास्ता साफ हो गया है.
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न्यायधीश संजय किशन कौल व हेंमत गुप्ता की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट में उन अभ्यर्थियों की ओर से अपील दायर की गई थी, जिनके पक्ष में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आदेश दिया गया था. एकलपीठ ने मुख्य परीक्षा के परिणाम को रद्द कर पदों के दो गुणा अभ्यर्थी उत्तीर्ण कर परिणाम जारी करने को कहा और हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार की अपील पर एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया था. खण्डपीठ के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
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अपीलार्थियों का कहना था कि एकलपीठ ने परिणाम रद्द कर उनके पक्ष में फैंसला दिया था. जिसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मनीष सिंघवी ने कहा कि पदों के डेढ़ गुणा अभ्यर्थी बुलाने से तो आरपीएससी में मनमानी की संभावना कम ही होगी और चयन निष्पक्ष ही होगा.
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