दूसरी शादी पर बर्खास्त हो गए थे IPS, अब मिली राहत
- राजस्थान में साल 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर पंकज चौधरी द्वारा पहली पत्नी को तलाक दिये बिना ही दूसरी शादी करने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की और से उन्हें 2019 में बर्खास्त कर दिया गया था. लेकिन कैट की प्रधान पीठ ने हाल ही में पंकज चौधरी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है.
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जयपुर: राजस्थान में साल 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर पंकज चौधरी द्वारा पहली पत्नी को तलाक दिये बिना ही दूसरी शादी करने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की और से उन्हें 2019 में बर्खास्त कर दिया गया था. लेकिन कैट की प्रधान पीठ ने हाल ही में पंकज चौधरी की बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है. पंकज चौधरी को बर्खास्त करने के फैसले को कैट ने गलत माना है और इसे रद्द करने के आदेश दिये हैं.
केंद्र के मुताबिक बिना तलाक के दूसरी शादी करना अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 3-1 के विरुद्ध है. इन नियमों के उल्लघंन पर कानून की और से अधिकारियों की बर्खास्तगी का भी प्रावधान है. वहीं, दूसरी शादी करने पर केंद्र द्वारा पंकज चौधरी को बर्खास्त करने का 2019 में आदेश दिया गया था, जिसके विरोध में उन्होंने कैट में अपील दायर की थी. उन्होंने अपनी अपील में कहा था कि केंद्र ने उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का जो आधार लिया है वह गलत है.
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पंकज चौधरी की दूसरी शादी को लेकर राजस्थान सरकार ने भी विस्तृत चार्जशीट केंद्र को भिजवाई थी. इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की और से 20 जुलाई 2018 को यूपीएससी को रिपोर्ट भिजवाई गई. यूपीएससी ने 2018 में 5 नवंबर को केंद्र को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आईपीएस पंकज चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की. बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय में पंकज चौधरी की और से अपना पक्ष रखा गया था, जिसे नहीं सुना गया.
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